न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ हाल ही में लगे आरोपों की जांच के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा गठित आंतरिक समिति ने अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी है।
शीर्ष अदालत द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, समिति ने 4 मई को सीजेआई खन्ना को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनु शिवरामन की समिति ने न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर नकदी मिलने के आरोपों की जांच की थी।
उन्होंने 25 मार्च को जांच शुरू की थी और 3 मई को रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया था। इसके बाद इसे 4 मई को सीजेआई के समक्ष रखा गया था।
शीर्ष अदालत ने आज जारी बयान में कहा, "पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवरामन की तीन सदस्यीय समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जो वर्तमान न्यायाधीश हैं, के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए 03.05.2025 को अपनी रिपोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश को 04.05.2025 को सौंप दी है।"
14 मार्च की शाम को जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने के बाद कथित तौर पर दमकलकर्मियों ने बेहिसाब नकदी बरामद की थी।
जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी उस समय दिल्ली में नहीं थे और मध्य प्रदेश में यात्रा कर रहे थे। आग लगने के समय घर पर केवल उनकी बेटी और वृद्ध मां ही थीं।
बाद में एक वीडियो सामने आया जिसमें आग में नकदी के बंडल जलते हुए दिखाई दे रहे थे।
इस घटना के बाद जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिन्होंने आरोपों से इनकार किया और कहा कि यह उन्हें फंसाने की साजिश लगती है। इसके बाद सीजेआई ने आरोपों की आंतरिक जांच शुरू की और जांच के लिए 22 मार्च को तीन सदस्यीय समिति गठित की।
जले हुए कैश का वीडियो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ शेयर किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे सार्वजनिक किया, जिसने अभूतपूर्व घटनाक्रम में जस्टिस वर्मा की प्रतिक्रिया के साथ घटना पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट भी प्रकाशित की।
आरोपों के बाद जस्टिस वर्मा को उनके पैतृक हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज दिया गया, जहां हाल ही में उन्हें पद की शपथ दिलाई गई।
हालांकि, सीजेआई के निर्देश पर जज से न्यायिक कार्य अस्थायी रूप से छीन लिया गया है। जस्टिस वर्मा की वापसी के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पहले ही हड़ताल पर जा चुका है।
इन-हाउस जांच के लंबित रहने को देखते हुए, न्यायिक पक्ष से सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
इन-हाउस जांच शुरू होने के तुरंत बाद, न्यायमूर्ति वर्मा ने कथित तौर पर वरिष्ठ वकीलों की एक टीम से कानूनी सलाह मांगी। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अरुंधति काटजू और अधिवक्ता तारा नरूला, स्तुति गुजराल और एक अन्य वकील उनके आवास पर गए थे।
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Justice Yashwant Varma controversy: In-house committee submits report to CJI Sanjiv Khanna