Karnataka High Court
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दुर्योधन की दुनिया में द्रौपदी की मदद करने वाला कोई नहीं: सार्वजनिक पिटाई, महिला को निर्वस्त्र करने पर कर्नाटक उच्च न्यायालय

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेलगावी गांव में 42 वर्षीय एक महिला को उस पीड़ा से गुजरने पर गुरुवार को कड़ी नाराजगी व्यक्त की, जब उसके बेटे के उसी गांव की एक अन्य लड़की के साथ भाग जाने के बाद उसे एक खंभे से बांध दिया गया, सार्वजनिक रूप से पीटा गया और आंशिक रूप से निर्वस्त्र कर दिया गया।

मुख्य न्यायाधीश पीबी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की पीठ ने यह भी सवाल किया कि पुलिस पीड़ित महिला की मदद के लिए अधिक तत्पर क्यों नहीं थी और इस तरह की घटना को होने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी।

मुख्य न्यायाधीश ने आज यह टिप्पणी की, "मेरे पास कोई शब्द नहीं। देखिए उस महिला को कितना सदमा सहना पड़ा होगा। दो घंटे तक उसे उसके घर से घसीटा गया, निर्वस्त्र किया गया और जानवरों की तरह पीटा गया। 3.30 बजे (AM) पुलिस पहुंची, 1 बजे उसे उसके घर से खींच लिया गया. क्या वे (हमलावर) इंसान हैं? जानवरों में भी कुछ समझ होती है. क्या इंसानों का व्यवहार इसी तरह होता है? दो घंटे तक जानवरों ने उसे पीटा... मुझे उन्हें इंसान कहने में शर्म आती है. कोई इतना क्रूर, इतना अमानवीय कैसे हो सकता है? हम जानते हैं कि आप (राज्य) चीजों को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन इसे देखिए।"

न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा "ऐसा क्यों होने दिया गया? कोई पुलिस िंग क्यों नहीं थी? यह (पुलिस का काम) न केवल जांच है, बल्कि यह निवारक भी है।"

अदालत ने आगे कहा कि पुलिस को ऐसी घटनाओं के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए था।

अदालत ने कहा कि एक जोड़े के भागने की खबर एक छोटे से गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई होगी और बेलगावी जिले की पुलिस किसी भी अप्रिय प्रतिक्रिया के खिलाफ ग्रामीणों को चेतावनी देने के लिए आगे बढ़ सकती थी।

यह घटना सोमवार (11 दिसंबर) को तड़के हुई जब पीड़ित महिला का बेटा उसी गांव की एक लड़की के साथ भाग गया, जिसकी शादी किसी अन्य व्यक्ति से तय हो गई थी।

बताया जाता है कि 42 वर्षीय महिला को एक खंभे से बांध दिया गया, पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया और गांव में घुमाया गया, जब लड़की के रिश्तेदारों को पता चला कि वह घर से भाग गई है।

बताया जा रहा है कि एक ग्रामीण ने अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी महिला को बचाने के लिए मौके पर पहुंचे।

उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर को घटना का स्वत: संज्ञान लिया।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पुरुष मानस के साथ यह समस्या साहिर लुधियानी द्वारा लिखित काव्य छंदों में भी देखी जाती है, जिसमें कहा गया है, "औरत ने जनम दिया मर्दों को, मर्दों ने बाजार दिया जब दिल चाहा मसला-कुचला, जब जी चाह धुत्कार दिया।

न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा "गांव की अन्य महिलाएं क्या महसूस करेंगी? किसी भी समझदार महिला को डर होगा, वह इस देश से नफरत करना शुरू कर देगी, और उचित भी। महाभारत में भी ऐसा नहीं हुआ था जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। यह (यह घटना) उससे कहीं अधिक जघन्य है।"

न्यायालय ने आज कहा कि वह इस मामले में राज् य सरकार द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट से संतुष् ट नहीं है, क् योंकि इसमें यह जानकारी नहीं है कि पीड़ित महिला को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया गया था या उसकी चोटों और उपचार का ब् यौरा।

महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने आश्वासन दिया कि इन अतिरिक्त विवरणों को एक हलफनामे में रखा जाएगा, जिसके बाद अदालत ने राज्य को एक अतिरिक्त स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय दिया।

महाधिवक्ता ने यह भी बताया कि इस मामले में जांच अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एसीपी) को सौंपी गई है जो आज अदालत में मौजूद थे।

अदालत ने अगली सुनवाई के दौरान एसीपी के साथ-साथ पुलिस आयुक्त बेलगावी की उपस्थिति भी मांगी।

सुनवाई पूरी करने से पहले, अदालत ने दोहराया कि यह एक शर्मनाक घटना थी जो आजादी के 75 साल बाद 21 वीं सदी के भारत में नहीं होनी चाहिए।

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None to help Draupadi in world of Duryodhans: Karnataka High Court on public beating, stripping of woman