Karnataka High Court, Prajwal Revanna  
समाचार

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बलात्कार मामले में प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

आज की सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने संक्षिप्त टिप्पणी की कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लगाए गए आरोप "बहुत भयानक" थे।

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को निलंबित जनता दल (सेक्युलर) नेता प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला एक आपराधिक मामले से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने अपने परिवार द्वारा अपने एस्टेट में काम करने वाली नौकरानी के साथ बार-बार बलात्कार किया।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने रेवन्ना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभुलिंग के. नवदगी और राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) प्रोफेसर रविवर्मा कुमार की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

Justice M Nagaprasanna

रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोप तब सामने आए जब कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न को दर्शाने वाले 2,900 से अधिक वीडियो सोशल मीडिया सहित ऑनलाइन प्रसारित किए गए।

अन्य आरोपों के अलावा, रेवन्ना पर एक घरेलू नौकरानी का बार-बार यौन उत्पीड़न करने का आरोप है, जिसे कथित तौर पर बाद में अपहरण कर लिया गया था और उसे शिकायत दर्ज करने से रोकने के लिए कैद में रखा गया था।

इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा विभिन्न आरोपों में चार मामले दर्ज किए गए हैं।

उनके माता-पिता के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिन पर बलात्कार पीड़िता के अपहरण को अंजाम देने का आरोप है। उनके पिता और जेडी(एस) नेता एचडी रेवन्ना पर भी यौन उत्पीड़न के आरोप हैं।

प्रज्वल रेवन्ना के माता-पिता दोनों फिलहाल जमानत पर हैं, जबकि प्रज्वल रेवन्ना न्यायिक हिरासत में हैं।

आज उनकी अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान, अदालत ने संक्षेप में टिप्पणी की कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बताए गए आरोप "बहुत भयानक" थे।

एसपीपी कुमार ने अदालत से आरोपों की गंभीरता को देखते हुए रेवन्ना की अग्रिम जमानत की अनुमति न देने का आग्रह किया, क्योंकि उनके भागने का खतरा था और रेवन्ना परिवार के पास वित्तीय और राजनीतिक प्रभाव था।

उन्होंने कहा कि रेवन्ना के परिवार के प्रभाव का इस्तेमाल पीड़ितों को चुप कराने के लिए किया गया।

एसपीपी कुमार ने कहा, "अगर कोई ऐसी चीज है जो किसी कामुक व्यक्ति के विवरण में फिट हो सकती है, तो यह (यह मामला) उससे भी बेहतर है। अधिक गंभीर तथ्य यह है कि महिला (पीड़िता) न केवल उसके (रेवन्ना के) नियंत्रण में थी, बल्कि वह अपराधी की उम्र से दोगुनी थी, यदि अधिक नहीं। ऐसी महिला, उसने उसके पैर पकड़ लिए, उसने... मैं (विवरण में जाना) नहीं चाहता।"

वरिष्ठ अधिवक्ता नवदगी ने तर्क दिया कि कई तथ्यात्मक आरोप हैं जिन पर ट्रायल कोर्ट को विचार करना चाहिए और ऐसे पहलुओं से नाजुक तरीके से निपटना होगा।

उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि रेवन्ना जमानत की किसी भी शर्त का पालन करेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि लॉकडाउन से पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन कथित घटना के बाद भी वह रेवन्ना परिवार के साथ रहती रही।

हालांकि, कोर्ट ने इस दलील पर आपत्ति जताई।

कोर्ट ने मामले में आदेश सुरक्षित रखने के लिए आगे बढ़ा।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Karnataka High Court reserves verdict in anticipatory bail plea by Prajwal Revanna in rape case