Darshan and Karnataka High Court  Darshan: Facebook
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनेता दर्शन को सर्जरी कराने के लिए 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी

दर्शन ने मैसूर के एक निजी अस्पताल में सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को रेणुकास्वामी हत्या मामले में आरोपी अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने दर्शन की अंतरिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया, ताकि वह सर्जरी करवा सकें।

दर्शन द्वारा नियमित जमानत के लिए दायर एक अन्य आवेदन, जिसमें मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है।

Justice S Vishwajith Shetty

हाईकोर्ट ने दर्शन को ट्रायल कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया।

इसने दर्शन को "अपनी पसंद के" डॉक्टर से परामर्श करने और डॉक्टर की राय, अनुशंसित सर्जरी, अस्पताल में भर्ती होने आदि के विवरण के साथ एक सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी।

न्यायमूर्ति शेट्टी ने वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागेश और राज्य लोक अभियोजक पी प्रसन्ना कुमार की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद 28 अक्टूबर को दर्शन की अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में बल्लारी जेल में बंद है। उसने 21 सितंबर को जमानत याचिका दायर की थी।

33 वर्षीय ऑटो चालक रेणुकास्वामी का शव 9 जून को मिला था। आरोप है कि दर्शन के निर्देश पर किए गए हमले में लगी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। अभिनेता ने कथित तौर पर अपने प्रशंसकों से सोशल मीडिया पर अपनी साथी पवित्रा गौड़ा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए रेणुकास्वामी पर हमला करने का आह्वान किया था।

राज्य ने इससे पहले बेल्लारी सेंट्रल जेल के डॉक्टरों और बेल्लारी सरकारी अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख की मेडिकल रिपोर्ट पेश की थी।

कोर्ट ने पाया कि मेडिकल रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि दर्शन को अपनी रीढ़ और पैरों से संबंधित चिकित्सा समस्याओं के समाधान के लिए सर्जरी करवानी चाहिए।

नागेश ने कोर्ट से मैसूर के अपोलो अस्पताल में दर्शन को सर्जरी करवाने की अनुमति देने का आग्रह किया था। नागेश ने कहा कि दर्शन निजी सुविधा में होने वाले सभी चिकित्सा खर्चों का भुगतान करने का वचन देंगे।

हालांकि, राज्य लोक अभियोजक (एसपीपी) ने अंतरिम जमानत के लिए दर्शन की अर्जी का विरोध किया।

एसपीपी कुमार ने कोर्ट को बताया कि अभिनेता की मेडिकल रिपोर्ट में सर्जरी की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि दर्शन को कितने दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना होगा। कुमार ने इस बात पर भी जोर दिया कि दर्शन को सरकारी अस्पताल में सर्जरी करवानी चाहिए और पहले मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी जांच की जानी चाहिए।

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Karnataka High Court grants interim bail for 6 weeks to actor Darshan to undergo surgery