Bhavani Revanna and Karnataka High Court Bhavani Revanna (X)
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपहरण मामले में प्रज्वल रेवन्ना की मां को अंतरिम राहत दी

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भवानी रेवन्ना को उनके बेटे व जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों से जुड़े अपहरण मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी।

न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) द्वारा उनके खिलाफ पहले जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में न लेने का आदेश दिया।

हालांकि, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने चेतावनी दी कि अग्रिम जमानत दिए जाने का "जश्न" नहीं मनाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए शर्तें भी लगाईं कि भवानी रेवन्ना उनके खिलाफ जांच में सहयोग करें।

इसके लिए, भवानी रेवन्ना को आज दोपहर 1 बजे संबंधित जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने और जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया गया।

न्यायालय ने कहा कि भवानी रेवन्ना को केआर नगर, मैसूर जिले या हसन जिले के उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहां अपहरण का कथित अपराध हुआ था।

इस मामले की अगले सप्ताह फिर से सुनवाई होगी।

भवानी रेवन्ना पर एक महिला का अपहरण करने का आरोप है, जिसका प्रज्वल रेवन्ना ने यौन उत्पीड़न किया था। प्रज्वल रेवन्ना वर्तमान में कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और हमले के दृश्य कैद करने के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार है।

पिछले महीने, कर्नाटक में कई सार्वजनिक स्थानों पर पेन ड्राइव छोड़े जाने के बाद, 2,900 से ज़्यादा वीडियो में कैद हमले के दृश्य सामने आए। इसके बाद उठे राजनीतिक तूफ़ान के बीच, प्रज्वल रेवन्ना के देश छोड़कर जर्मनी चले जाने की ख़बरें आईं।

31 मई को भारत वापस लौटने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कल, बेंगलुरु की एक ट्रायल कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की विशेष जांच दल (एसआईटी) की हिरासत 10 जून तक बढ़ा दी।

इस बीच, प्रज्वल रेवन्ना के माता-पिता दोनों पर आरोप है कि उन्होंने एक महिला का अपहरण किया था, जिस पर प्रज्वल रेवन्ना ने हमला किया था।

आज एसआईटी की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) रविवर्मा कुमार ने उच्च न्यायालय को बताया कि अपहरण की साजिश के पीछे भवानी रेवन्ना मास्टरमाइंड थी।

एसपीपी ने न्यायालय से आग्रह किया, "वह मास्टरमाइंड है, मैं साबित करूंगा। उसे हसन और मैसूर में प्रवेश न करने दें।"

अदालत ने अग्रिम जमानत के लिए एक शर्त के रूप में इस पहलू को शामिल किया। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह फिर से होगी।

अदालत ने आज दो अन्य संबंधित मामलों की भी संक्षिप्त सुनवाई की।

अपहरण मामले में एचडी रेवन्ना को पहले दी गई जमानत को रद्द करने के लिए एसआईटी द्वारा दायर याचिका को रेवन्ना के वकील के अनुरोध पर अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

इसी मामले में एच.डी. रेवन्ना द्वारा अपने विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) को रद्द करने के लिए दायर याचिका दो सप्ताह बाद पोस्ट की गई है, तथा प्रतिवादियों (राज्य प्राधिकारियों) से तब तक जवाब देने को कहा गया है।

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Karnataka High Court grants interim relief to mother of Prajwal Revanna in kidnapping case