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कर्नाटकHC ने राज्य को स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव का वेतन तब तक रोकने का आदेश दिया जब तक DIMHANS मे MRI स्थापित नही हो जाती

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश दिया कि राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (चिकित्सा शिक्षा) विभाग में प्रधान सचिव का वेतन तब तक रोक दिया जाए जब तक कि धारवाड़ मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (DIMHANS) में एमआरआई मशीन स्थापित और चालू नहीं हो जाती। [कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम कर्नाटक राज्य]।

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने कहा कि मशीन की खरीद के लिए कदम उठाने के लिए दो साल पहले छह सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन यह अभी तक चालू नहीं था।

कोर्ट ने कहा, "5 मार्च, 2020 को, कोर्ट ने राज्य सरकार को DIMHANS के उपयोग के लिए आवश्यक विनिर्देश की MRI मशीन की खरीद के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था। छह सप्ताह का समय दिया गया था। कोर्ट की ओर से बार-बार समय दिया जा चुका है लेकिन एमआरआई मशीन उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे अधिकारियों की मशीन न लगवाने की मंशा भी झलकती है। हम संबंधित अधिकारियों के आचरण की सराहना नहीं करते हैं।"

राज्य ने न्यायालय को सूचित किया कि चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (MRI) स्कैन मशीन (MRI मशीन) DIMHANS को दी गई थी, लेकिन अभी तक चालू नहीं थी।

पीठ ने देरी पर अपना दुख व्यक्त किया, यह देखते हुए कि पिछली सुनवाई के दौरान राज्य ने आश्वासन दिया था कि एमआरआई मशीन 30 मार्च तक चालू हो जाएगी।

एमआरआई मशीन की स्थापना का मामला काफी समय से चल रहा है, बेंच ने देखा, क्योंकि राज्य को मार्च 2020 में मशीन को वापस खरीदने और स्थापित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि संबंधित अधिकारियों ने अपनी संवेदनशीलता खो दी है और जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्थापना के मामले में कई बार देरी की है।

इसलिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा का वेतन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि एमआरआई मशीन स्थापित और चालू नहीं हो जाती।

मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।

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Karnataka High Court orders State to withhold salary of Principal Secretary of Health Dept until MRI machine installed at DIMHANS