Enforcement directorate and Karnataka high court  
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वाल्मीकि निगम घोटाले की जांच कर रहे ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर खारिज की

अधिकारियों के खिलाफ सरकारी अधिकारी कल्लेश बी की शिकायत पर मामला दर्ज किया जिन्होंने दावा किया कि ईडी ने उन्हे मामले मे पूर्व कांग्रेस मंत्री बी नागेंद्र और CM सिद्धारमैया का नाम लेने के लिए मजबूर किया

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये के वाल्मीकि निगम घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दो अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) और उसके बाद की कार्यवाही को शुक्रवार को रद्द कर दिया।

ईडी के दो अधिकारियों पर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को वाल्मीकि घोटाले में फंसाने के लिए दबाव डालने का आरोप था।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने मामले को बंद कर दिया, क्योंकि मामले में शिकायतकर्ता ने अदालत से कहा कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता।

अदालत ने ईडी अधिकारियों द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया और कहा कि एफआईआर और परिणामी कार्यवाही "रद्द" मानी जाएगी, क्योंकि राज्य समाज कल्याण विभाग के पूर्व अतिरिक्त निदेशक और मामले में मूल शिकायतकर्ता कलेश बी के वकील ने अदालत से कहा कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते।

केंद्रीय एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत से कहा कि उन्हें शिकायतकर्ता द्वारा मामले को बंद करने के अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने एफआईआर को रद्द करते हुए कहा, "शिकायतकर्ता दूसरे प्रतिवादी के विद्वान वकील ने एक ज्ञापन और ईमेल संचार दायर किया है जो इस तथ्य का संकेत है कि शिकायतकर्ता मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और अपनी शिकायत वापस लेना चाहता है। उक्त ज्ञापन दायर किए जाने के मद्देनजर, अपराध को मिटाने की आवश्यकता है।"

इस साल जुलाई में वाल्मीकि निगम मामले में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा बुलाए गए कल्लेश बी ने अपनी पुलिस शिकायत में आरोप लगाया था कि ईडी की पूछताछ के दौरान, उन्हें मामले में गिरफ्तार पूर्व कांग्रेस मंत्री बी नागेंद्र और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का नाम लेने के लिए मजबूर किया गया था।

इस साल जुलाई में, न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया था।

Justice M Nagaprasanna

उस समय न्यायाधीश ने कहा था कि अधिकारियों के खिलाफ आगे की कार्यवाही की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने उस समय कहा था, "अगर हर अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन की इस तरह जांच की जाएगी, तो कोई भी काम नहीं करेगा। चाहे वह इस तरफ का अधिकारी हो या उस तरफ का। और जो भी पूछताछ से बाहर आएगा, वह कहेगा कि उसे धमकाया गया था...ये अभिनव फिल्मी शैली के विचार यहां नहीं चलेंगे। कल, कोई भी जांच अधिकारी सुरक्षित नहीं रहेगा। आप भानुमती का पिटारा खोल रहे हैं।"

22 जुलाई को बेंगलुरु पुलिस ने ईडी के दो अधिकारियों मुरली कन्नन और मनोज मित्तल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को वाल्मीकि घोटाले में नागेंद्र और सिद्धारमैया का नाम लेने के लिए मजबूर किया।

नागेंद्र को ईडी ने 12 जुलाई को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था और उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

कथित घोटाला इस साल मई में तब सामने आया जब कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के लेखा अधीक्षक चंद्रशेखर ने अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। चंद्रशेखर ने कल्याण निधि के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक नोट छोड़ा था।

इसके तुरंत बाद, कर्नाटक सरकार ने आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया, जबकि ईडी ने एक अलग जांच शुरू की।

ईडी के अनुसार, वाल्मीकि निगम के बैंक खाते से लगभग 90 करोड़ रुपये अवैध रूप से कई अनधिकृत खातों में स्थानांतरित किए गए थे।

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Karnataka High Court quashes FIR against ED officers probing Valmiki Corporation scam