कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुस्लिम जोड़ों को विवाह और तलाक प्रमाण पत्र जारी करने के राज्य वक्फ बोर्ड के अधिकार पर संदेह व्यक्त किया।
न्यायालय ने पिछले साल 30 अगस्त, 2023 को जारी एक सरकारी आदेश (जीओ) पर रोक लगा दी थी, जिसमें वक्फ बोर्ड और उसके जिला अधिकारियों को मुस्लिम जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया था।
एक अनुरोध के बाद, मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजारिया और न्यायमूर्ति एमआई अरुण की पीठ ने आज राज्य को जीओ को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने के लिए कुछ और समय दिया और मामले को 19 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
पीठ ने टिप्पणी की, "वक्फ (प्राधिकरण) विवाह प्रमाण पत्र और तलाक प्रमाण पत्र भी दे रहा है? हम जवाब के लिए ज्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। जाहिर है कि आपके पास वक्फ अधिनियम के तहत कोई अधिकार नहीं है।"
न्यायालय आलम पाशा नामक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राज्य सरकार के अल्पसंख्यक, वक्फ और हज विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें कर्नाटक भर के जिला वक्फ बोर्डों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि पहले, मुस्लिम जोड़े के विवाह समारोह के समय कुरान की आयतें पढ़ने वाले काजी को वक्फ बोर्ड द्वारा काजी अधिनियम, 1988 के तहत विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया था।
हालांकि, उस अधिनियम को 2013 में निरस्त कर दिया गया था और उसके बाद, राज्य ने वक्फ बोर्ड को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देते हुए सरकारी आदेश जारी किया था।
याचिका में कहा गया है कि वक्फ अधिनियम केवल चल और अचल संपत्तियों से संबंधित है और अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने या उनसे निपटने का अधिकार देता हो।
नवंबर 2024 में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि यह सरकारी आदेश इसलिए जारी किया गया क्योंकि शादी के बाद विदेश यात्रा करने वाले मुसलमानों को विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो रही थी।
आज कोर्ट को बताया गया कि बहस करने वाले वकील उपलब्ध नहीं थे। नतीजतन, मामले को स्थगित कर दिया गया।
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Karnataka High Court questions Waqf Board's authority to issue marriage, divorce certificates