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कर्नाटक HC ने डीके शिवकुमार की जांच पर रोक को चुनौती देने वाली CBI की याचिका खारिज की; कहा सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए

न्यायमूर्ति के सोमशेखर और न्यायमूर्ति उमेश अडिगा की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा केंद्र-राज्य विवाद है क्योंकि इसमें केंद्रीय एजेंसी शामिल है, इसलिए इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय को करनी चाहिए।

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच के लिए सहमति रद्द करने के कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति के सोमशेखर और न्यायमूर्ति उमेश अडिगा की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा केंद्र-राज्य विवाद है, क्योंकि इसमें केंद्रीय एजेंसी शामिल है और इसलिए इस पर सर्वोच्च न्यायालय को सुनवाई करनी चाहिए।

इसलिए, याचिका को विचारणीयता के आधार पर खारिज कर दिया गया और न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं किया।

न्यायालय ने कहा, "तर्कों और कानूनी प्रावधानों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद न्यायालय ने पाया कि विवाद राज्य और सीबीआई के बीच है। यह विवाद केंद्र की उस शक्ति से संबंधित है जिसके तहत वह सीबीआई को ऐसे राज्य में तैनात कर सकता है जिसने कानूनी रूप से अपनी मंजूरी वापस ले ली है। वर्तमान रिट याचिकाएं विचारणीय नहीं हैं। ऐसे विवाद जिनमें राज्य की स्वायत्तता और केंद्र सरकार का अधिकार शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समाधान की तलाश करने के लिए बेहतर हैं। इसलिए, दोनों रिट याचिकाओं को विचारणीय नहीं मानते हुए खारिज किया जाता है।"

न्यायालय दो याचिकाओं पर विचार कर रहा था, एक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल की और दूसरी सीबीआई की, जिसने अब शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच के लिए सहमति वापस लेने के राज्य के फैसले पर भी आपत्ति जताई है।

याचिकाकर्ताओं ने राज्य के दो फैसलों को चुनौती दी है।

पहला, 28 नवंबर, 2023 को कांग्रेस सरकार द्वारा शिवकुमार की कथित अवैध संपत्तियों की जांच के लिए सहमति वापस लेने का फैसला और दूसरा, 26 दिसंबर, 2023 को राज्य द्वारा जारी आदेश, जिसमें मामले को जांच के लिए कर्नाटक लोकायुक्त को भेजने का आदेश दिया गया।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी शिवकुमार की ओर से पेश हुए थे।

उन्होंने तर्क दिया कि तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा सीबीआई जांच के लिए सहमति देना दुर्भावनापूर्ण था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शून्य सहमति के आधार पर मामले की जांच करके राज्य के क्षेत्र में प्रवेश करना संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन है।

25 सितंबर, 2019 को, कर्नाटक में तत्कालीन भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों से जुड़े एक मामले में शिवकुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सीबीआई को सहमति दी थी।

बाद में शिवकुमार ने हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच के समक्ष रिट याचिका दायर कर इसे चुनौती दी। 4 अप्रैल, 2023 को याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद शिवकुमार ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की।

इस बीच, मई 2023 में राज्य में कांग्रेस की सरकार आ गई और 28 नवंबर को उसने जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले ली। इस समय तक शिवकुमार को कर्नाटक का उपमुख्यमंत्री भी नियुक्त कर दिया गया था।

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Karnataka High Court rejects CBI plea challenging bar to probe DK Shivakumar; says SC should decide