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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वाल्मीकि घोटाले की सीबीआई जांच की यूनियन बैंक की याचिका खारिज की

यह मामला वाल्मीकि निगम के फंड के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब निगम के एक कर्मचारी ने घोटाले के आरोपों वाला एक नोट छोड़कर आत्महत्या कर ली।

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम (वाल्मीकि निगम) के धन के कथित दुरुपयोग की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने आज दोपहर यह आदेश पारित किया।

उन्होंने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया, "मैंने इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35ए का अर्थ यह है कि सीबीआई स्वतः ही जांच करेगी। अन्यथा, हर बैंकिंग प्राधिकरण इसकी मांग करेगा।"

Justice M Nagaprasanna

कथित घोटाला वाल्मीकि निगम के धन के दुरुपयोग से संबंधित है। इस साल मई में निगम के लेखा अधीक्षक चंद्रशेखर की उनके आवास पर आत्महत्या के बाद यह मामला प्रकाश में आया था। चंद्रशेखर ने कल्याण निधि के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए एक नोट छोड़ा था।

इसके तुरंत बाद, कर्नाटक सरकार ने आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी एक अलग जांच शुरू की।

ईडी के अनुसार, वाल्मीकि कॉरपोरेशन के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खाते से कई अनधिकृत खातों में लगभग 90 करोड़ रुपये अवैध रूप से स्थानांतरित किए गए थे।

इस बीच, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि व्यक्तिगत रूप से बैंक की ओर से पेश हुए और उन्होंने "देश के बैंकिंग विनियमन के हित में" सीबीआई जांच की मांग की।

आचार्य ने तर्क दिया राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने बैंक की याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि केंद्रीय एजेंसी केंद्र सरकार का पर्याय है। इसलिए, राज्य से जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपने का मतलब होगा कि केंद्र राज्य की संघीय शक्तियों का अतिक्रमण कर रहा है।

वाल्मीकि कॉरपोरेशन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने भी बैंक की याचिका का विरोध किया और कहा कि यह एक "प्रॉक्सी याचिका" है।

30 सितंबर को, न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा और कहा कि वह याचिका की स्थिरता पर दो बिंदुओं पर विचार करेंगे।

सबसे पहले, न्यायाधीश ने कहा कि वह इस बात की जांच करेंगे कि क्या इस मामले को संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाना चाहिए, जो राज्यों के बीच या राज्यों और संघ के बीच कानूनी विवादों पर शीर्ष न्यायालय को मूल अधिकार क्षेत्र देता है।

दूसरे, न्यायालय ने कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि क्या बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35ए के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर - जिसके अनुसार एक निश्चित राशि से अधिक के बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए - एक व्यापक आदेश है।

[फैसला पढ़ें]

Union_Bank_of_India_Vs_State_of_Karnataka.pdf
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Karnataka High Court rejects plea by Union Bank for CBI probe into Valmiki scam