कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भवानी रेवन्ना को अगले 15 दिनों तक हासन और मैसूरु जिलों का दौरा करने की अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों में से एक को अस्थायी रूप से शिथिल कर दिया, जब उन्हें अपने बेटे और निलंबित जनता दल (सेक्युलर) नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों से जुड़े अपहरण मामले में अग्रिम गिरफ्तारी जमानत दी गई थी।
अदालत ने यह भी कहा कि वह 9 जनवरी, 2025 को ऐसी शर्त से पूरी छूट मांगने वाली उनकी अर्जी पर सुनवाई करेगी।
इस साल 18 जून को, उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दे दी थी, बशर्ते कि वह जांच में सहयोग करें और मैसूर और हसन जिलों में प्रवेश न करें, जहां कथित तौर पर अपराध हुआ था।
जमानत आदेश को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।
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Karnataka High Court relaxes Bhavani Revanna’s bail condition; allows her to visit Hassan, Mysuru