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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फर्जी खबर मामले में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

कर्नाटक कांग्रेस के सदस्य द्वारा की गई शिकायत के बाद बेंगलुरु पुलिस ने गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज किया जिसमें दावा किया गया था कि रिपब्लिक टीवी ने सीएम सिद्धारमैया के बारे में फर्जी खबर फैलाई थी।

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पत्रकार और रिपब्लिक न्यूज के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सभी जांच पर अंतरिम रोक लगा दी। इस साल मार्च में बेंगलुरु पुलिस ने उनके खिलाफ मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बारे में एक फर्जी खबर प्रसारित करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

कांग्रेस सदस्य द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस ने गोस्वामी पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें उन पर “वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने” के आरोप हैं।

अदालत ने कहा कि इस धारा को वर्तमान मामले में “दूरस्थ रूप” में भी लागू नहीं किया जा सकता है और यह मामला शिकायतकर्ता द्वारा अपराध के लापरवाहीपूर्ण पंजीकरण का एक उदाहरण है।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने अंतरिम रोक लगाते हुए कहा, “अदालत जानना चाहती है कि अपराध क्या है?”

एकल न्यायाधीश ने कहा कि अगर ऐसी शिकायतें करने की अनुमति दी जाती है, तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा, "अर्नब गोस्वामी ने क्या किया है? उन्होंने कई सारी बातें सामने लाई हैं। यह कुछ लोगों के लिए अच्छा और दूसरों के लिए बुरा साबित हो सकता है, लेकिन भड़काने का मामला कहां है? हम दोनों पक्षों को सुनेंगे, लेकिन अब हम जांच पर रोक लगा देंगे।"

Justice M Nagaprasanna

कर्नाटक कांग्रेस के सदस्य रवींद्र एमवी द्वारा की गई एक निजी शिकायत के बाद गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

रवींद्र ने आरोप लगाया था कि इस साल 27 मार्च को रिपब्लिक टीवी कन्नड़ ने एक खबर प्रसारित की थी जिसमें दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए रास्ता बनाने के लिए बेंगलुरु के एमजी रोड इलाके में यातायात रोक दिया गया था और इसलिए, एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया गया। हालांकि, उस समय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बेंगलुरु में नहीं थे। वह मैसूर में थे, शिकायतकर्ता ने कहा था।

गोस्वामी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा श्याम ने न्यायालय को बताया कि जैसे ही चैनल को एहसास हुआ कि यह खबर गलत है, उसने तुरंत ही इसे हटा दिया।

श्याम ने न्यायालय को यह भी बताया कि शिकायतकर्ता अति उत्साही हो गया था और उसने शिकायत में यह भी “सुझाव” दिया था कि गोस्वामी के खिलाफ आईपीसी की कौन सी धारा लागू की जानी चाहिए।

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Karnataka High Court stays probe against Arnab Goswami in fake news case