Karnataka High Court
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कर्नाटक एचसी ने राज्य अधिकारियो को सरकारी स्कूल के बच्चो को यूनिफ़ॉर्म प्रदान नही करने पर अवमानना ​​कार्यवाही की चेतावनी दी

Bar & Bench

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों को यूनिफ़ॉर्म, जूते और मोजे के वितरण के बारे में आवश्यक जानकारी और विवरण उपलब्ध नहीं कराने पर राज्य सरकार पर नाराजगी व्यक्त की।

न्यायमूर्ति बी वीरप्पा और न्यायमूर्ति एम जी उमा की खंडपीठ ने कहा कि अवमानना की कार्यवाही से बचने के लिए सिर्फ एक हलफनामा भर देना पर्याप्त नहीं है कि बच्चों को जरूरी सामान उपलब्ध करा दिया गया है।

कोर्ट कोप्पल जिले के एक आठ वर्षीय छात्र की ओर से दायर एक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रहा था कोर्ट के 28 अगस्त, 2019 के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसमें सरकारी स्कूल के छात्रों को दो सेट यूनिफॉर्म, दो जोड़ी मोज़े और एक जोड़ी जूते उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी।

पहले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने अपने आदेशों के कार्यान्वयन का संकेत देने वाला एक विस्तृत हलफनामा मांगा था और राज्य की चूक जारी रहने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।

पहले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने अपने आदेशों के कार्यान्वयन का संकेत देने वाला एक विस्तृत हलफनामा मांगा था और राज्य की चूक जारी रहने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।

न्यायालय ने कहा कि सभी जिलों में सभी छात्रों को वर्दी, जूते और मोजे जारी किए जाने के दावे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया और टिप्पणी की कि अवमानना के आरोपों से बचने के लिए केवल एक हलफनामा पर्याप्त नहीं है।

इसलिए, इसने कर्नाटक के सभी जिलों के शिक्षा निदेशकों को यह निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया कि वर्दी के लिए कितना पैसा जारी किया गया था और कितना उपयोग किया गया था।

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Karnataka High Court warns State officials of contempt proceedings if government school children are not provided uniforms