केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (KHCAA) ने 14 अगस्त को सर्वसम्मति से यह फ़ैसला किया कि दो वकीलों के बुजुर्ग माता-पिता पर हुए हमले के बाद केरल में 'वकील संरक्षण अधिनियम' (Lawyers Protection Act) को तुरंत लागू करने के लिए कदम उठाए जाएं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हमला कथित तौर पर एक मुक़दमेबाज़ ने उन वकीलों के ख़िलाफ़ बदले की भावना से किया, जो उसकी पत्नी द्वारा दायर एक मामले में उसके ख़िलाफ़ पेश हो रहे थे।
इस घटना पर चर्चा करने के लिए 14 अगस्त को दोपहर 1:05 बजे KHCAA की एक ज़रूरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई।
बैठक में लिए गए अहम फ़ैसलों में यह शामिल था कि एसोसिएशन जल्द से जल्द 'वकील सुरक्षा क़ानून' (Lawyers Protection Act) लागू करवाने की दिशा में काम करेगी।
इसके लिए, KHCAA ने प्रस्तावित क़ानून को लागू करवाने के मकसद से पूरे केरल की बार एसोसिएशनों के अध्यक्षों और सचिवों की एक संयुक्त बैठक बुलाने का फ़ैसला किया है।
एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी को इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए पाँच सदस्यों वाली एक कमेटी बनाने का अधिकार भी दिया गया है। यह कमेटी प्रस्तावित क़ानून का ड्राफ़्ट तैयार करने, सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करने, पूरे केरल की बार एसोसिएशनों के साथ तालमेल बिठाने और क़ानून लागू करने की दिशा में कदम उठाने का काम करेगी।
KHCAA ने वकीलों के परिवार पर हुए हमले की निंदा की और उन्हें एसोसिएशन का पूरा समर्थन देने का भरोसा दिलाया। एसोसिएशन ने ऐसे उपाय करने का संकल्प लिया जिनसे यह पक्का हो सके कि वकील बिना किसी धमकी या बदले की कार्रवाई के डर के अपना काम कर सकें।
एसोसिएशन ने कहा, "जनरल बॉडी ने फिर से ज़ोर दिया कि एक वकील को अपनी पेशेवर ज़िम्मेदारियाँ आज़ादी और निडरता से निभाने में सक्षम होना चाहिए, और वकील या उनके परिवार के ख़िलाफ़ कोई धमकी, डराने-धमकाने या बदले की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही, एसोसिएशन ने इन उपायों को मिलकर और बिना किसी देरी के लागू करने का संकल्प लिया।"
यह घटना 13 अगस्त की शाम को एर्नाकुलम में वकीलों के माता-पिता के घर पर हुई।
बताया जाता है कि शाम करीब 5:30 बजे दो लोग घर में घुसे। उन्होंने उन वकीलों के बारे में पूछा जो घरेलू विवाद के मामले में उन दो लोगों में से एक की पत्नी की तरफ़ से पेश हुए थे। पत्नी ने पुलिस सुरक्षा की माँग की थी और मुक़दमेबाज़ के ख़िलाफ़ एक 'रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर' (रोक लगाने का आदेश) हासिल किया था।
चाकू लिए हुए दोनों लोगों ने कथित तौर पर वकीलों और उनके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी। जब वकीलों की 79 वर्षीय माँ ने उनसे जाने के लिए कहा, तो उन्होंने उनके 80 वर्षीय पिता को घसीटकर बाहर निकाला, ज़मीन पर पटक दिया, गला काटने की कोशिश की और उनके शरीर पर कई बार चाकू से वार किए।
बाद में माँ ने अस्पताल से शिकायत दर्ज कराई, जहाँ उनका इलाज चल रहा है, जबकि उनके पति की हालत गंभीर बनी हुई है।
एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस (नजराक्कल पुलिस स्टेशन) ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 109(1) (हत्या का प्रयास), 118(1) (खतरनाक हथियारों से जान-बूझकर चोट पहुँचाना), 351(3) (गंभीर आपराधिक धमकी), 333 (हमले की तैयारी के बाद घर में घुसना) और 3(5) (कई लोगों द्वारा साझा इरादे से किया गया आपराधिक कृत्य) के तहत FIR दर्ज की।
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