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केरल की एक अदालत ने पूर्व पत्नी का पीछा करने के आरोपी मलयालम अभिनेता बाला को जमानत दी

उन पर अपनी पूर्व पत्नी और उनकी 12 वर्षीय बेटी को सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट और वीडियो डालकर अपमानित करने का आरोप है।

Bar & Bench

केरल की एक अदालत ने सोमवार को मलयालम अभिनेता बाला को उनकी पूर्व पत्नी द्वारा पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ दर्ज मामले में जमानत दे दी।

एर्नाकुलम में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें इस शर्त पर जमानत देने का आदेश पारित किया कि वह पत्रकारों या सोशल मीडिया पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। जमानत इस शर्त पर भी दी गई है कि वह अपनी बेटी और पूर्व पत्नी से संपर्क से दूर रहेंगे।

हालांकि, अदालत ने मामले में पक्षकार बनने के पूर्व पत्नी के अनुरोध को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि इस प्रारंभिक चरण में उन्हें पक्षकार बनाना अनावश्यक है।

बाला को आज सुबह उनके अपार्टमेंट से उनके मैनेजर राजेश के साथ हिरासत में लिया गया। मामले में तीसरे आरोपी के रूप में अनंतकृष्णन का भी नाम है।

बाला और उनके सह-आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 78 (पीछा करना), धारा 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से किए गए शब्द या कार्य), 356 (2) (मानहानि), और धारा 3 (5) (सामान्य इरादे से किया गया आपराधिक कृत्य) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 (बच्चे के साथ क्रूरता के लिए दंड) शामिल हैं।

एफआईआर के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अभिनेता ने अपनी पूर्व पत्नी और उनकी 12 वर्षीय बेटी को सोशल मीडिया पर अपमानजनक और बदनाम करने वाले पोस्ट और वीडियो डालकर अपमानित किया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि बाला और सह-आरोपी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उनका पीछा कर रहे थे।

यह भी दावा किया गया कि बाला अपनी बेटी की सुरक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी में विफल रहे और उनके कार्यों ने उनकी नाबालिग बेटी को भावनात्मक और मानसिक रूप से परेशान किया।

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Kerala Court grants bail to Malayalam actor Bala accused of stalking ex-wife