Baba Ramdev and Acharya Balkrishna  
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पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों के लिए केरल की अदालत ने बाबा रामदेव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

पलक्कड़ के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वितीय ने पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

Bar & Bench

केरल की एक अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ कंपनी द्वारा कथित रूप से भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में जमानती वारंट जारी किया है।

पलक्कड़ में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वितीय ने 16 जनवरी को वारंट जारी किया, क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश के बावजूद न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

उनके खिलाफ दर्ज मामले में आरोप है कि पतंजलि आयुर्वेद की सहयोगी दिव्य फार्मेसी द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों में औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

केरल में कई आपराधिक मामलों में दिव्य फार्मेसी पर ऐसे विज्ञापन प्रकाशित करने का आरोप है जो एलोपैथी सहित आधुनिक चिकित्सा का अपमान करते हैं और बीमारियों को ठीक करने के निराधार दावे करते हैं। ऐसा ही एक मामला कोझीकोड में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित है।

पिछले दो वर्षों में पतंजलि और इसके संस्थापक अपने विज्ञापनों के कारण सुर्खियों में रहे हैं।

इस मुद्दे ने सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान तब खींचा था जब भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ उसके विज्ञापनों को लेकर याचिका दायर की थी।

शीर्ष अदालत ने पतंजलि की दवाओं के विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था और भ्रामक दावे करने के लिए इसके संस्थापकों को अदालत की अवमानना ​​का नोटिस जारी किया था।

न्यायालय ने कहा था कि पतंजलि यह झूठा दावा करके देश को गुमराह कर रही है कि उसकी दवाएँ कुछ बीमारियों को ठीक करती हैं, जबकि इसके लिए कोई अनुभवजन्य साक्ष्य नहीं है।

रामदेव और बालकृष्ण के न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और माफ़ी मांगने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अख़बारों में माफ़ीनामा प्रकाशित करने का आदेश दिया था।

मामले के दौरान, न्यायालय ने पतंजलि के विरुद्ध औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 को लागू न करने के लिए केंद्र सरकार की भी खिंचाई की थी।

अगस्त 2024 में, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालय की अवमानना ​​का मामला बंद कर दिया।

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Kerala Court issues bailable warrant against Baba Ramdev for Patanjali's misleading ads