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आदिवासी व्यक्ति मधु की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में केरल की अदालत ने 13 दोषियों को 7 साल की जेल की सजा सुनाई

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केरल की एक अदालत ने बुधवार को उन तेरह लोगों को 7 साल कैद की सजा सुनाई, जिन्हें 2018 में मधु नाम के एक आदिवासी व्यक्ति की लिंचिंग और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।

कल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी/एसटी अधिनियम) के तहत मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत ने मामले में आरोपी के रूप में रखे गए सोलह व्यक्तियों में से चौदह को दोषी ठहराया था।

मनोरमा न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने पहले आरोपी को 7 साल सश्रम कारावास और अन्य 12 दोषियों को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है.

16वें आरोपी को केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 352 के तहत दोषी पाया गया जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पलक्कड़ के अट्टापडी में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त आदिवासी युवक मधु को बांधकर बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला गया था।

आरोपी ने कथित तौर पर मधु को पास के जंगल से पकड़ा था और किराने की दुकान से चावल चोरी करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की थी।

हाईकोर्ट ने पहले उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दी थी।

हालांकि, बाद में विशेष अदालत ने यह देखते हुए जमानत रद्द कर दी कि आरोपी के इशारे पर कई गवाह मुकर गए थे।

उच्च न्यायालय ने बाद में 2022 में जमानत रद्द करने को बरकरार रखा।

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Kerala Court sentences 13 convicts to 7 year in jail for lynching tribal man Madhu