केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में 43 साल की एक विधवा की मदद की। इस महिला को उन भ्रूणों (embryos) का इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया था, जिन्हें उसने अपने पति के जीवित रहते हुए एक अस्पताल में असिस्टेड रिप्रोडक्शन या इन विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (IVF) के लिए सुरक्षित रखा था।
जिस अस्पताल ने विधवा को फ्रोज़न एम्ब्रियो (भ्रूण) देने से मना कर दिया था, उसका कहना था कि इस बात का कोई साफ़ संकेत नहीं था कि पति चाहता था कि उसकी मौत के बाद एम्ब्रियो उसकी पत्नी को सौंप दिए जाएं।
पति-पत्नी के साइन किए हुए सहमति फ़ॉर्म में एम्ब्रियो के भविष्य के बारे में सिर्फ़ तीन स्थितियों पर विचार किया गया था, अगर उनमें से किसी एक की मौत हो जाती है: (i) एम्ब्रियो का इस्तेमाल किसी अनजान जोड़े द्वारा किया जाए (ii) एम्ब्रियो का इस्तेमाल रिसर्च के लिए किया जाए या (iii) एम्ब्रियो को नष्ट कर दिया जाए। इन तीन विकल्पों में से पति ने एम्ब्रियो का इस्तेमाल किसी अनजान जोड़े द्वारा किए जाने का विकल्प चुना था।
जस्टिस हरिशंकर वी मेनन ने गौर किया कि एम्ब्रियो को पत्नी को सौंपने का कोई विकल्प नहीं दिया गया था।
जज ने यह भी बताया कि ऐसा सहमति फ़ॉर्म उस तय फ़ॉर्मेट से अलग था जिसके तहत IVF करवाने वाले जोड़ों से सहमति ली जानी चाहिए थी। संबंधित नियमों के तहत, अगर पति या पत्नी में से किसी एक की मौत हो जाती है, तो जीवित साथी को एम्ब्रियो सौंपने का विकल्प दिया जाना ज़रूरी है।
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में पति साफ़ तौर पर चाहता था कि एम्ब्रियो का इस्तेमाल हो, न कि उन्हें नष्ट किया जाए।
कोर्ट ने आगे कहा कि माता-पिता बनने की पत्नी की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए, और उसकी इच्छा को सिर्फ़ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि अस्पताल पति की सहमति ठीक से नहीं ले पाया।
कोर्ट ने कहा, "खास तौर पर यह पाया गया है कि 'मृतक की अनुमानित सहमति' और माता-पिता बनने में 'साथी की रुचि' पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसा कि पाया गया है, मृतक का इरादा एम्ब्रियो का 'वास्तविक इस्तेमाल' सुनिश्चित करना था, और इसलिए, माता-पिता बनने की याचिकाकर्ता-पत्नी की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए।"
इसलिए, कोर्ट ने अस्पताल को आदेश दिया कि वे फ्रोज़न एम्ब्रियो (भ्रूण) विधवा को सौंप दें।
1 सितंबर का यह फ़ैसला एक महिला की याचिका पर आया, जिसने तिरुवनंतपुरम के एक अस्पताल में अपने पति के साथ इनफर्टिलिटी (बांझपन) का इलाज कराया था। पति के जीवित रहते हुए उनके एम्ब्रियो को क्रायोप्रिजर्व (कम तापमान पर सुरक्षित) किया गया था।
पति की मौत के बाद, पत्नी ने सुरक्षित रखे गए एम्ब्रियो का इस्तेमाल IVF इलाज के लिए करना चाहा। अस्पताल ने उसकी मांग ठुकरा दी, क्योंकि 'असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021' (ART एक्ट) की धारा 22 (1)(a) के तहत ज़रूरी खास लिखित सहमति नहीं थी।
धारा 22 के तहत असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले सभी पक्षों की लिखित और जानकारी-सहित सहमति ज़रूरी है। ART नियमों में एम्ब्रियो को फ्रीज़ करने के लिए सहमति लेने के लिए एक खास फ़ॉर्म, यानी 'फ़ॉर्म 9' तय किया गया है।
आखिरकार महिला ने राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और फ्रोज़न एम्ब्रियो सौंपने के निर्देश देने की मांग की।
अस्पताल और केंद्र सरकार, दोनों ने उसकी याचिका का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि पति द्वारा साइन किए गए सहमति फ़ॉर्म में पत्नी को उसकी मौत के बाद एम्ब्रियो का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। उनका कहना था कि उसे ऐसा करने की इजाज़त देना पति की इच्छा के खिलाफ़ होगा।
हालांकि, कोर्ट ने पाया कि जब ART प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब अस्पताल खुद जोड़े को तय 'फ़ॉर्म 9' देने में नाकाम रहा था।
इसके बजाय, अस्पताल ने एक अलग सहमति फ़ॉर्म दिया था, जिसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं था जिससे किसी एक साथी की मौत होने पर जीवित साथी को एम्ब्रियो सौंपे जा सकें।
आखिरकार कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी से यह साफ़ था कि पति की इच्छा थी कि एम्ब्रियो को नष्ट करने के बजाय उनका इस्तेमाल किया जाए, और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह पता चले कि वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी एम्ब्रियो का इस्तेमाल करे।
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस मामले में पत्नी द्वारा एम्ब्रियो के इस्तेमाल के लिए पति की सहमति का अनुमान लगाया जा सकता है।
इसके अनुसार, कोर्ट ने विधवा की याचिका मंज़ूर कर ली और अस्पताल को निर्देश दिया कि वह उसे असिस्टेड रिप्रोडक्शन के लिए सुरक्षित रखे गए एम्ब्रियो का इस्तेमाल करने की इजाज़त दे।
याचिकाकर्ता (विधवा) की ओर से वकील क्लारा शेरिन फ्रांसिस पेश हुईं।
केंद्र सरकार और नेशनल ART और सरोगेसी बोर्ड की ओर से केंद्र सरकार के वकील के. अर्जुन वेणुगोपाल पेश हुए।
राज्य की ओर से सरकारी वकील दिनेश थंकाप्पन पेश हुए।
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