Kuchipudi dancer and Kerala high court  
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केरल हाईकोर्ट ने उस स्टूडेंट की मदद की, जिसका 'कलोत्सवम' डांस बिजली जाने की वजह से बीच में ही रुक गया था

कोर्ट ने 16 साल की कुचिपुड़ी डांसर को राज्य-स्तरीय कलोत्सवम मे हिस्सा लेने की इजाज़त दी क्योंकि कोर्ट को लगा ज़िलास्तरीय परफॉर्मेंस के दौरान टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से उसके मूल्यांकन पर असर पड़ा होगा

Bar & Bench

केरल हाई ने हाल ही में एक स्टूडेंट को राहत दी, जिसका कलोत्सवम (एक यूथ फेस्टिवल जिसमें अलग-अलग कला, संस्कृति और संगीत प्रतियोगिताएं होती हैं) में डिस्ट्रिक्ट लेवल का परफॉर्मेंस बिजली जाने की वजह से खराब हो गया था।

कोर्ट ने 16 साल की कुचिपुड़ी डांसर को त्रिशूर में राज्य के 'कलोत्सवम' में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। कोर्ट ने पाया कि तिरुवनंतपुरम में उसके डिस्ट्रिक्ट-लेवल परफॉर्मेंस के दौरान एक टेक्निकल गड़बड़ी हुई थी, जिससे उसके मूल्यांकन पर असर पड़ा होगा।

स्टूडेंट ने कोर्ट को बताया कि जब वह स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, तो 32 सेकंड के लिए बिजली चली गई थी। इसके कारण, म्यूज़िक और स्टेज की लाइट दोनों बंद हो गईं।

इस रुकावट के बावजूद, स्टूडेंट ने कहा कि उसने बिना रुके अपना डांस परफॉर्मेंस जारी रखा। हालांकि, बिजली आने के बाद उसे दोबारा परफॉर्म करने का दूसरा मौका नहीं दिया गया।

स्टूडेंट ने कहा कि अचानक हुई इस टेक्निकल खराबी से उसके मनोबल और परफॉर्मेंस पर असर पड़ा, जिससे आखिरकार वह नतीजों में पांचवें स्थान पर आ गई, जबकि उसके डांस की क्वालिटी के आधार पर वह पहले स्थान और 'ए' ग्रेड की हकदार थी।

13 जनवरी को, जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने स्टूडेंट की मदद की और पिछले महीने डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन/DDE (एक अपीलीय समिति के चेयरमैन) द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें स्टूडेंट की दूसरे मौके की अपील को खारिज कर दिया गया था।

कोर्ट ने आदेश दिया, "Ext.P4 आदेश (DDE का आदेश) रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता (स्टूडेंट) को 14.01.2026 से शुरू होने वाले राज्य स्कूल कलोत्सवम में 'कुचिपुड़ी' (लड़कियां) – HSS जनरल कैटेगरी में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाती है।"

Justice Bechu Kurian Thomas

DDE ने पहले कहा था कि बिजली गुल होने की घटना थोड़ी देर के लिए थी और इससे स्टूडेंट के डांस पर कोई असर नहीं पड़ा, और यह भी कहा था कि उसका परफॉर्मेंस पहले स्थान पर आने वाले विनर जितना अच्छा नहीं था।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट को कल्चरल फेस्ट में परफॉर्म करने का मौका दिया जाना चाहिए, जो 14 जनवरी को शुरू हुआ था।

कोर्ट ने कहा, "यह मानते हुए कि जब याचिकाकर्ता परफॉर्म कर रही थी, तब बिजली गुल हो गई थी, और उसे दूसरा मौका नहीं दिया गया, मेरा मानना ​​है कि याचिकाकर्ता को स्टेट स्कूल कलोत्सवम में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जानी चाहिए। भले ही याचिकाकर्ता पांचवें स्थान पर है, लेकिन इस बात की संभावना है कि उसका परफॉर्मेंस किसी ऐसी कमी से प्रभावित हुआ हो जो याचिकाकर्ता की गलती नहीं थी, इसलिए उसे इजाज़त दी जानी चाहिए।"

याचिकाकर्ता (स्टूडेंट) की तरफ से वकील के राजेश कन्नन और प्रवीण एन पिल्लई पेश हुए।

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Kerala High Court comes to aid of student whose 'Kalolsavam' dance was disrupted by power failure