Kerala High Court  
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"सैनिक को नागरिकों की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए": केरल उच्च न्यायालय ने POCSO मामले में सैनिक को जमानत देने से इनकार किया

अदालत ने तेरह साल के लड़के के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के आरोपी सैनिक को जमानत देने से इनकार कर दिया।

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक सैनिक को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि एक सैनिक को देश और उसके नागरिकों की गरिमा की रक्षा करनी चाहिएजिस पर कथित तौर पर एक तेरह वर्षीय लड़के को यौन संबंध बनाने के लिए मनाने का मामला दर्ज किया गया था (अनवर हुसैन टी बनाम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप)।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति सोफी थॉमस ने कहा कि चूंकि उसके समक्ष जमानत आवेदक एक सैनिक है, इसलिए उसके खिलाफ आरोपों को गंभीरता से देखने की जरूरत है। 

"एक सैनिक होने के नाते, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को अधिक गंभीरता से देखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति थॉमस ने पांच जनवरी को पारित आदेश में कहा, '' उनसे देश और नागरिकों की गरिमा एवं अखंडता की रक्षा करने की उम्मीद की जाती है। 

न्यायाधीश ने कहा कि अगर आरोप साबित होते हैं तो यह अश्लील और एक जिम्मेदार सैन्य अधिकारी के लिए अनुपयुक्त होगा। 

अदालत ने कहा, "इसलिए, यह अदालत तथ्यात्मक स्थितियों को देखते हुए वर्तमान में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने की इच्छुक नहीं है।  

न्यायमूर्ति सोफी थॉमस

आरोपी सैनिक (जमानत आवेदक) पर आरोप है कि उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक तेरह वर्षीय लड़के को नकदी की पेशकश की और उसे उनके साथ यौन संबंध बनाने के लिए राजी किया। इसके बाद उस पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

सैनिक ने दलील दी कि उसके परिवार और पीड़ित लड़के के बीच पुराने विवाद के कारण उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। 

अभियोजन पक्ष ने इस दावे का विरोध किया और अदालत को बताया कि मामले में जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इसमें तर्क दिया गया है कि अगर आरोपी सैनिक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इससे जांच और पीड़ित लड़के की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 

इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए पीठ ने जमानत याचिका खारिज कर दी। 

जमानत आवेदक की ओर से वकील शिजू वर्गीज, एमटी फिलोमिना, बिन्सी पॉल, एसआर श्रीजीत, पी सजीव और केए सुजान पेश हुए। 

राज्य का प्रतिनिधित्व स्थायी वकील साजिथ कुमार ने किया। 

[आदेश पढ़ें]

Anwer Hussain T vs Union Territory of Lakshadweep.pdf
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"Soldier supposed to protect dignity of citizens": Kerala High Court denies bail to soldier in POCSO case