केरल उच्च न्यायालय ने शनिवार को मलयालम सिने अभिनेता दिलीप को आदेश दिया कि वह केरल पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में एक सीलबंद लिफाफे में अपना मोबाइल फोन अदालत की रजिस्ट्री को सौंपे। [पी गोपालकृष्णन उर्फ दिलीप और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य।]
केरल पुलिस की अपराध शाखा ने दिलीप और चार अन्य के खिलाफ 2017 की अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों की हत्या की कथित साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
मोबाइल फोन सौंपने का आदेश एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी ने अभियोजन पक्ष की उस याचिका पर पारित किया जिसमें आरोपियों के सात मोबाइल फोन रखने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने कहा, "मेरी राय है कि अभियोजन पक्ष को यह मांगने का पूरा अधिकार है कि आरोपी फोरेंसिक जांच के उद्देश्य से मोबाइल फोन सौंप दे। 79ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में, मेरा विचार है कि फोन की जांच आईटी अधिनियम की धारा 79 ए के तहत अधिसूचित एजेंसियों में से एक द्वारा की जानी चाहिए।"
इसलिए, न्यायालय ने आदेश दिया कि 7 में से 6 मोबाइल फोन, जिनमें से एक के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं की गई थी, को छोड़कर सोमवार, 31 जनवरी को सुबह 10.15 बजे तक सीलबंद लिफाफे में उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष पेश किया जाए।
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Kerala High Court orders Dileep to submit his mobile phone before HC registry