Sabarimala Temple  
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केरल उच्च न्यायालय ने 10 वर्षीय लड़की को सबरीमाला मंदिर में जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक 10 वर्षीय लड़की को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

इस प्रसिद्ध मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। इसे आमतौर पर मासिक धर्म की आयु वाली महिलाओं और लड़कियों के प्रवेश को सीमित करने का एक तरीका माना जाता है।

2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए।

हालांकि, इस फैसले को चुनौती देने वाली एक समीक्षा याचिका शीर्ष अदालत की एक बड़ी पीठ के समक्ष लंबित है। इस प्रकार, वर्तमान में पहले की आयु सीमा लागू होती है।

न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और हरिशंकर वी मेनन की खंडपीठ ने इस सप्ताह लंबित समीक्षा याचिका पर ध्यान देते हुए 10 वर्षीय लड़की की मंदिर में प्रवेश की याचिका को खारिज कर दिया।

फैसले में कहा गया है, "चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और भाग III, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के बीच परस्पर संबंध का प्रश्न और इससे जुड़े मुद्दे, कांतारू राजीवारू बनाम इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ के समक्ष लंबित हैं, जो कि इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य के मामले में संविधान पीठ के फैसले से उत्पन्न समीक्षा याचिकाओं में हैं, इसलिए याचिकाकर्ता उपरोक्त राहत की मांग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान नहीं कर सकता है।"

Justice Anil K Narendran and Justice Harisankar V Menon

नाबालिग लड़की ने यह याचिका तब दायर की थी, जब सबरीमाला जाने के लिए उसका ऑनलाइन आवेदन त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड द्वारा खारिज कर दिया गया था, जो मंदिर के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

उसका मुख्य तर्क यह था कि 10 वर्ष की आयु सीमा केवल सुविधा के लिए तय की गई थी, ताकि यौवन प्राप्त करने वाली लड़कियों को इससे दूर रखा जा सके। उसने तर्क दिया कि चूंकि वह स्वयं यौवन प्राप्त नहीं कर पाई है, इसलिए वह सबरीमाला की तीर्थयात्रा में भाग लेने की हकदार है।

हालांकि, न्यायालय ने उल्लेख किया कि एस. महेंद्रन बनाम सचिव, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड एवं अन्य में अपने पहले के फैसले में, इसने माना था कि आयु प्रतिबंध प्राचीन काल से प्रचलित प्रथा के अनुसार है और यह हिंदू सार्वजनिक पूजा स्थल (प्रवेश का प्राधिकरण) अधिनियम, 1965 या संविधान के अनुच्छेद 15, 25 और 26 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और भाग III, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के बीच परस्पर संबंध से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय अब सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा किया जाना है, इसलिए उच्च न्यायालय ने लड़की की याचिका को खारिज करना उचित समझा।

नाबालिग लड़की का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता मनु गोविंग और ए जयशंकर ने किया।

त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता जी बीजू ने किया।

[निर्णय पढ़ें]

Sabarimala_entry_for_10_yr_old_girl___Kerala_High_Court_Judgment.pdf
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Kerala High Court refuses to permit 10-year-old girl to visit Sabarimala temple