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केरल उच्च न्यायालय ने पीएमएलए मामला रद्द करने की सीएसआई बिशप की याचिका खारिज की

न्यायालय ने बिशप ए धर्मराज रसालम की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कराकोनम मेडिकल कॉलेज मे MBBS/MD सीटो के लिए कैपिटेशन फीस वसूलने के आरोप में उनके खिलाफ PMLA की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में सीएसआई दक्षिण केरल डायोसीज़ बिशप ए धर्मराज रसालम की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने डॉ सोमरवेल मेमोरियल सीएसआई मेडिकल कॉलेज में प्रवेश में कथित अनियमितताओं के संबंध में उनके खिलाफ धन शोधन के मामले को रद्द करने की मांग की थी [ए धर्मराज रसालम बनाम सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय]।

न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने 95.25 लाख रुपये से जुड़े मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के रसालम के अनुरोध को खारिज कर दिया और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इस दावे को बरकरार रखा कि आरोपों की आगे जांच की जरूरत है।

Justice VG Arun, Kerala High court

बिशप ए धर्मराज रसालम इस मामले में दूसरे आरोपी हैं, जो इन आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है कि डॉ. सोमरवेल मेमोरियल सीएसआई मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने बिशप के निर्देशन में, एमबीबीएस और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के बहाने 2019 में इच्छुक मेडिकल छात्रों के माता-पिता से बड़ी रकम एकत्र की, लेकिन इन वादों को पूरा करने में विफल रहे।

इन आरोपों के आधार पर, राज्य अपराध शाखा ने जांच शुरू की, और न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, नेय्यातिनकारा के समक्ष एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतें झूठी और दुर्भावनापूर्ण थीं, जिनका उद्देश्य कॉलेज अधिकारियों पर धन वापसी में तेजी लाने के लिए दबाव डालना था, और आगे कहा कि याचिकाकर्ता को किसी भी आपराधिक कृत्य में शामिल करने का कोई सबूत नहीं था।

हालांकि, केरल उच्च न्यायालय ने अपराध शाखा की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसके बाद ईडी ने जांच को अपने हाथ में ले लिया और बाद में एर्नाकुलम में विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसमें बिशप को दूसरे आरोपी के रूप में आरोपित किया गया।

इससे व्यथित होकर, बिशप रसालम ने उच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि ईडी की कार्रवाई मनमानी और अवैध थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राज्य अपराध शाखा ने अपनी अंतिम रिपोर्ट के माध्यम से उन्हें किसी भी गलत काम से मुक्त कर दिया था, इसलिए ईडी के लिए पीएमएलए के तहत कार्यवाही जारी रखने का कोई आधार नहीं था।

इसके अतिरिक्त, चूंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 120(बी) (आपराधिक षड्यंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत उनके खिलाफ लगाए गए अपराधों को हटा दिया गया था, इसलिए पीएमएलए मामला आगे नहीं बढ़ सका।

हालांकि, अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया, जिससे ईडी को पीएमएलए के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई।

बिशप ए धर्मराज रसालम का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता मारिया राजन, शिनू जे पिल्लई, एस सुजा, एन मारिया जॉन और फेलिक्स सैमसन वर्गीस ने किया।

ईडी की ओर से स्थायी वकील जयशंकर वी नायर पेश हुए।

[विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है]

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Kerala High Court rejects CSI Bishop's plea to quash PMLA Case