Kerala High Court 
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केरल HC ने भक्तो द्वारा RSS पर हथियार प्रशिक्षण के लिए मंदिर परिसर का उपयोग का आरोप वाली याचिका पर राज्य, RSS से जवाब मांगा

जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और पीजी अजित कुमार की पीठ ने राज्य, त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड और आरएसएस के सदस्यों को नोटिस जारी किया और मामले को 26 जून, सोमवार को आगे के विचार के लिए पोस्ट कर दिया।

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दो सदस्यों से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरएसएस के सदस्य श्री सरकरा देवी मंदिर, चिरयिंकीझू के परिसर में अवैध रूप से अतिक्रमण करके सामूहिक अभ्यास और हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। [जी वायसन और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य]।

जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और पीजी अजित कुमार की पीठ ने राज्य, त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड और आरएसएस के सदस्यों को नोटिस जारी किया और मामले को 26 जून, सोमवार को आगे के विचार के लिए पोस्ट कर दिया।

दो भक्तों के साथ-साथ मंदिर के निवासियों द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि आरएसएस सदस्यों के कार्यों से तीर्थयात्रियों और मंदिर में आने वाले भक्तों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को पीड़ा और कठिनाई हो रही है।

याचिका में कहा गया है कि त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड और मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के बावजूद, आरएसएस के सदस्य सभी दिनों में शाम 5 बजे से 12 बजे तक उक्त अभ्यास और प्रशिक्षण का आयोजन कर रहे हैं।

यह प्रस्तुत किया गया था कि आरएसएस के सदस्य मंदिर परिसर के भीतर 'हंस' और 'पान मसाला' जैसे तंबाकू उत्पादों का उपयोग करते हैं, जिससे मंदिर की स्वच्छता और दिव्यता प्रभावित होती है।

याचिका में कहा गया है, "छठे और सातवें उत्तरदाताओं द्वारा उनके गुर्गों के साथ उपरोक्त उत्पादों के उपयोग से निकलने वाली अप्रिय गंध से मंदिर में आने वाले भक्तों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है।"

याचिका में यह भी कहा गया है कि आरएसएस के सदस्यों ने अपने सामूहिक अभ्यास/हथियार प्रशिक्षण के एक हिस्से के रूप में ज़ोरदार नारे लगाकर मंदिर के शांतिपूर्ण और शांत वातावरण को बाधित किया।

याचिका में कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पूजा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।"

याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि भले ही उन्होंने मंदिर के प्रशासक से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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Kerala High Court seeks response from State, RSS members on plea by devotees alleging RSS using temple premises to impart weapons training