केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग-544 के किनारे स्थित पलियेक्कारा टोल प्लाजा पर टोल वसूली पर लगाई गई रोक जल्द ही हटा लेगा। [शाजी जे कोडंकदथ बनाम भारत संघ और संबंधित मामले]
केरल को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली प्रमुख सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग 544 पर विभिन्न स्थानों पर ओवरब्रिज निर्माण के परिणामस्वरूप सड़कों की खराब स्थिति और यातायात की भीड़भाड़ के कारण, पलियेक्कारा में टोल संग्रह 6 अगस्त से निलंबित है।
न्यायमूर्ति ए. मुहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति हरिशंकर वी. मेनन की खंडपीठ ने आज कहा कि वह पलियेक्कारा में टोल संग्रह फिर से शुरू करने की अनुमति देगी, लेकिन यह स्पष्ट किया कि टोल संग्रह पर रोक लगाने के अपने पहले के आदेश को वापस लेते हुए वह कुछ शर्तें भी लगाएगी।
पीठ ने कहा कि निलंबन सोमवार, 22 सितंबर से हटा लिया जाएगा। वह सोमवार को इस संबंध में आदेश भी पारित करेगी।
न्यायमूर्ति मुस्ताक ने मौखिक रूप से कहा, "निलंबन हटाया जाए। हम मामले को बंद नहीं करेंगे; सड़क पर दिन-प्रतिदिन नियमित जाँच की जाए। हम सोमवार से निलंबन हटा लेंगे क्योंकि हम कुछ शर्तें जोड़ना चाहते हैं। सोमवार को हम आदेश पारित करेंगे।"
पीठ ने यातायात संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा किए गए कार्यों पर अंतरिम यातायात प्रबंधन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया।
न्यायालय राष्ट्रीय राजमार्ग-544 पर पलियेक्कारा में खराब सड़क की स्थिति और उसके कारण उत्पन्न यातायात जाम के कारण टोल वसूली को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। बताया गया है कि एक यातायात जाम 12 घंटे से भी अधिक समय तक चला।
6 अगस्त को उच्च न्यायालय द्वारा टोल वसूली स्थगित करने के आदेश के बाद, NHAI ने सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील दायर की थी, लेकिन शीर्ष न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया और केरल उच्च न्यायालय से स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा।
21 अगस्त को, खंडपीठ ने क्षेत्र में यातायात की स्थिति की निगरानी के लिए एक अंतरिम यातायात प्रबंधन समिति के गठन का आदेश दिया।
जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वाली इस समिति को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करने और सिफारिशें प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया था।
त्रिशूर जिला कलेक्टर अर्जुन पांडियन की अध्यक्षता वाली अंतरिम यातायात प्रबंधन समिति ने 16 सितंबर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि उसने न्यायालय द्वारा चिह्नित विशिष्ट बिंदुओं के साथ-साथ याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों के अनुपालन की जाँच की है और पाया है कि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा हो गया है।
जिला पुलिस प्रमुख, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और राष्ट्रीय परिवहन योजना एवं अनुसंधान केंद्र (एनएटीपीएसी) की रिपोर्टों ने पुष्टि की कि पेराम्बरा पूर्वी सर्विस रोड पर गड्ढों की मरम्मत कर दी गई है, सर्विस रोड जंक्शनों को समतल और तारकोल से पक्का कर दिया गया है।
एनएटीपीएसी और लोक निर्माण विभाग से परामर्श के बाद, समिति ने पाया कि एनएचएआई द्वारा अपनाया गया डेंस बिटुमिनस मैकडैम (डीबीएम) मानक संतोषजनक तो है, लेकिन समय-समय पर ओवरले और नियमित निरीक्षण आवश्यक हैं।
हालांकि, रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि अंडरपास निर्माण की समग्र प्रगति काफी धीमी रही है और इसके पूरा होने के बाद ही यातायात की भीड़भाड़ का उचित समाधान हो सकता है।
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Kerala High Court says will allow resumption of toll at Paliyekkara subject to conditions