Kerala HC, Lokayukta Ordinance

 
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लोकायुक्त अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर केरल उच्च न्यायालय ने राज्य से मांगा जवाब

बेंच ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि नए अध्यादेश के माध्यम से गठित प्राधिकरण द्वारा अंतराल के दौरान लिया गया कोई भी निर्णय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका के परिणाम के अधीन होगा।

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक अध्यादेश के माध्यम से पेश किए गए लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 में हालिया संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। [आरएस शशिकुमार बनाम केरल राज्य]।

मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने मामले को स्वीकार कर लिया और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।

बेंच ने यह कहते हुए एक अंतरिम आदेश भी पारित किया कि नए अध्यादेश के माध्यम से गठित प्राधिकरण द्वारा अंतराल के दौरान लिया गया कोई भी निर्णय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका के परिणाम के अधीन होगा।

याचिका एक सामाजिक कार्यकर्ता आरएस शशिकुमार ने दायर की थी। अधिवक्ता अरुण चंद्रन के निर्देश पर वरिष्ठ अधिवक्ता जॉर्ज पूनथोट्टम ने उनका प्रतिनिधित्व किया।

मंगलवार को राजपत्र में अधिसूचित अध्यादेश के अनुसार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी होंगे जो सुनवाई का अवसर देकर लोकायुक्त की घोषणा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

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Kerala High Court seeks response from State on plea against Lokayukta Ordinance