Kerala High Court and lawyers  
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केरल उच्च न्यायालय ने वकीलों के खिलाफ पुलिस कदाचार को संबोधित करने के लिए फास्ट-ट्रैक तंत्र की याचिका पर राज्य से जवाब मांगा

याचिका केरल हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (केएचसीएए), यशवंत शेनॉय (केएचसीएए के अध्यक्ष), और अनूप वी नायर (केएचसीएए के सचिव) द्वारा दायर की गई है।

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केरल उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ (केएचसीएए) और उसके पदाधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर राज्य से जवाब मांगा, जिसमें कदाचार में लिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों के तेजी से निपटारे के लिए एक तंत्र स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। [केरल उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बनाम केरल राज्य एवं अन्य]।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने सरकारी वकीलों को राज्य सरकार, कानून सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और केरल राज्य पुलिस प्रमुख की ओर से नोटिस स्वीकार करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी।

केएचसीएए और उसके अध्यक्ष यशवंत शेनॉय और सचिव अनूप वी नायर की याचिका में अधिवक्ताओं के खिलाफ लगातार पुलिस की बर्बरता और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कानून या प्रोटोकॉल की कमी के खिलाफ शिकायत की गई है।

याचिका में कहा गया है, "पिछले कुछ वर्षों में केरल में कई घटनाएं हुई हैं, जहां पुलिस ने वकीलों के खिलाफ उत्पीड़न, पीटा, अत्याचार और झूठी प्राथमिकी दर्ज की है

याचिकाकर्ताओं ने अफसोस जताया कि भले ही उच्च न्यायालय ने पहले इस मुद्दे को संबोधित किया था, लेकिन कानूनी प्रणाली के लिए किसी भी सम्मान के बिना इस तरह के अवैध कार्य जारी हैं।

याचिका में हाल की एक घटना का हवाला दिया गया है जिसमें एक वकील पेशेवर कर्तव्यों के लिए अलाथुर पुलिस स्टेशन गया था और वहां पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर परेशान किया गया था।

याचिका में कहा गया है कि उक्त वकील के खिलाफ कई तुच्छ और झूठे मामले दर्ज किए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस तरह के पुलिस अत्याचारों के कारण अधिवक्ताओं को अपने कर्तव्यों का पालन करना मुश्किल लगता है।

याचिका में कहा गया है, 'पेशेवर कामकाज में अधिवक्ताओं की रक्षा करने वाले कानूनों के मामले में एक कानूनी शून्य है.'

इसमें यह भी बताया गया है कि राज्य भर में अधिवक्ताओं के खिलाफ इस तरह की हिंसा और झूठी प्राथमिकी (एफआईआर) के कई मामलों के बाद भी पुलिस द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अदालत को वकीलों के खिलाफ मामलों के पंजीकरण के लिए पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश जारी करने चाहिए।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता संतोष मैथ्यू, अरुण थॉमस, मैथ्यू नेविन थॉमस, शिंटो मैथ्यू अब्राहम, अनिल सेबेस्टियन पुलिकेल, जो एस अधिकारम, कुरियन एंटनी मैथ्यू, वीणा रवींद्रन, कार्तिका मारिया, अबी बेनी अरीकल और कार्तिक राजगोपाल ने किया।

[आदेश पढ़ें]

[Kerala High Court Advocate Association v State of Kerala & Ors.].pdf
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Kerala High Court seeks State's response on plea for fast-track mechanism to address police misconduct against lawyers