Kerala High Court, Pinarayi Vijayan  
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केरल उच्च न्यायालय ने नव केरल सदास भाषण को लेकर सीएम पिनाराई विजयन के खिलाफ मामले पर रोक लगा दी

न्यायालय CM की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमे उन्होंने एर्नाकुलम के CJM के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनके भाषण पर संज्ञान लिया गया था, जिसके कारण कथित तौर पर राजनीतिक हिंसा भड़की थी।

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को मुख्यमंत्री (सीएम) पिनाराई विजयन (याचिकाकर्ता) के खिलाफ उनके 2023 के नव केरल सदा भाषण को लेकर शुरू किए गए आपराधिक मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें कथित तौर पर राजनीतिक हिंसा भड़काई गई थी।

न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने और मंजूरी की कार्यवाही का निर्देश देने के आदेश को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन महीने के लिए अंतरिम रोक लगा दी।

मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस नेता मुहम्मद शियास द्वारा दायर एक शिकायत पर संज्ञान लिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कन्नूर में काले झंडे के विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री विजयन की नवंबर 2023 की टिप्पणी के कारण पूरे केरल में युवा कांग्रेस के सदस्यों पर हमले हुए थे।

Justice VG Arun, Kerala High court

यह मामला 20 नवंबर, 2023 की एक घटना से जुड़ा है, जब युवा कांग्रेस के सदस्यों ने राज्यव्यापी नव केरल सदा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने का प्रयास किया था।

उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री की याचिका के अनुसार, उक्त घटना के एक दिन बाद दिए गए भाषण में केवल उन राहगीरों की प्रशंसा की गई थी जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को चलती बस के सामने गिरने से बचाया था।

याचिका के अनुसार, भाषण में केवल उनके आचरण को "जीवन रक्षक" बताया गया था और किसी प्रतिशोध या हिंसा का आह्वान नहीं किया गया था।

इसके बाद, विभिन्न जिलों में राजनीतिक हिंसा की तीन छिटपुट घटनाएँ हुईं और पुलिस ने इन सभी घटनाओं में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कीं।

इन प्राथमिकियों में मुख्यमंत्री का नाम नहीं था और न ही उन्हें आरोपित किया गया था।

फिर भी, शिकायतकर्ता, जो एक राजनीतिक पदाधिकारी हैं, ने एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक निजी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता का भाषण इन घटनाओं को उकसाने के समान था।

याचिका के अनुसार,

"हालांकि पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन वरिष्ठ मजिस्ट्रेट ने नकारात्मक रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता का भाषण प्रथम दृष्टया आपराधिक अपराधों को भड़काने वाला प्रतीत होता है।"

यह तर्क दिया गया है कि मजिस्ट्रेट का यह आदेश पूरी तरह से गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व गिल्बर्ट जॉर्ज कोरेया ने किया।

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Kerala High Court stays case against CM Pinarayi Vijayan over his Nava Kerala Sadas speech