Kerala High Court 
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केरल हाईकोर्ट ने सत्र न्यायाधीश एस कृष्णकुमार को स्थानांतरित करने के आदेश पर रोक लगा दी जिन्होंने "भड़काऊ पोशाक" आदेश दिया था

न्यायाधीश कृष्णकुमार का तबादला तब किया गया जब वह एक विवादास्पद आदेश के लिए जांच के दायरे में थे, जिसमे कहा गया कि यदि पीड़िता ने यौन उत्तेजक पोशाक पहनी तो यौन उत्पीड़न का मामला प्रथम दृष्टया नही होगा

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कोझीकोड के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस कृष्णकुमार को कोल्लम के एक श्रम न्यायालय में स्थानांतरित करने के आदेश पर रोक लगा दी। [एस कृष्णकुमार बनाम केरल राज्य]।

उनका स्थानांतरण अगस्त की शुरुआत में उनके द्वारा दिए गए एक आदेश की व्यापक आलोचना पर आया था, जिसमें यह माना गया था कि यदि पीड़िता ने "यौन उत्तेजक पोशाक" पहनी थी, तो यौन उत्पीड़न का मामला प्रथम दृष्टया नहीं होगा।

जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने एकल-न्यायाधीश के उनके स्थानांतरण को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ अपील पर आदेश जारी किया।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में कृष्णकुमार ने तर्क दिया था कि स्थानांतरण आदेश अवैध, मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

यह भी तर्क दिया गया कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए एक न्यायाधीश द्वारा पारित एक गलत आदेश न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता है।

हालांकि, 1 सितंबर को एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति ने उनके द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया

आदेश में कहा गया है, "याचिकाकर्ता जो उच्च न्यायिक सेवा का सदस्य है, उसे श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करके किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है जो जिला न्यायाधीश के संवर्ग पर वहन किया जाने वाला एक पद है और जिसे उच्च न्यायालय की सिफारिश पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति द्वारा राज्य सरकार द्वारा स्वीकार्य रूप से भरा जा रहा है। जिला न्यायपालिका का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते, याचिकाकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह जहां भी तैनात है, अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। मैं यह देखने में विफल हूं कि एक्ज़िबिट पी2 आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के किस कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया है। मेरी राय है कि रिट याचिका में उठाए गए आधार किसी भी तरह की राहत की मांग को सही नहीं ठहराते हैं।"

कृष्णकुमार कोझीकोड में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, जब उन्हें कोल्लम जिले में श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया था।

इस आशय का एक नोटिस 23 अगस्त को केरल उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। हालांकि, उनका स्थानांतरण संबंधित सरकारी आदेश की प्राप्ति पर ही प्रभावी होगा।

नोटिस के अनुसार, स्थानांतरण न्यायिक अधिकारियों के नियमित स्थानांतरण और पोस्टिंग का हिस्सा था और तीन अन्य न्यायाधीशों का भी तबादला किया गया है।

हालांकि, यह ऐसे समय में आया है जब न्यायाधीश सिविक चंद्रन को जमानत देते हुए यौन उत्पीड़न के मामले में उनके द्वारा पारित एक आदेश के लिए जांच के दायरे में थे।

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[Breaking] Kerala High Court stays order transferring Sessions Judge S Krishnakumar who authored "provocative dress" order