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केरल हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व DGP टॉमिन थाचनकरी की चार साल की जेल की सजा पर रोक लगाई

सितंबर में, आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, विजिलेंस कोर्ट ने थाचनकारी को चार साल की कैद की सजा सुनाई।

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) टॉमिन थाचंकरी को सुनाई गई 4 साल की जेल की सजा पर रोक लगा दी [टॉमिन जे. थाचंकरी बनाम केरल राज्य]।

जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने थाचनकारी की उस अर्जी पर आदेश सुनाया, जिसमें उन्होंने अपनी जेल की सजा को तब तक निलंबित करने की मांग की थी, जब तक कि हाई कोर्ट उनकी दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील पर फैसला नहीं ले लेता।

विस्तृत आदेश का इंतजार है।

Justice A Badharudeen

अदालत ने थाचनकारी की याचिका और राज्य सरकार द्वारा उठाई गई आपत्तियों को सुनने के बाद 24 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

थाचनकारी के खिलाफ यह मामला बॉबी कुरुविला की एक शिकायत से शुरू हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अपनी सेवा के दौरान थाचनकारी ने ऐसे घर, फ्लैट और अन्य संपत्तियां बनाईं, जो उनकी कमाई के अनुपात से कहीं अधिक थीं।

बाद में विजिलेंस (सतर्कता विभाग) की जांच से पता चला कि थाचनकारी ने 2003 से 2007 के बीच 64 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जुटाई थी।

इसमें लगभग 30 लाख रुपये की ऐसी संपत्ति सामने आई, जो उस दौरान उनकी ज्ञात आय के 50% से भी अधिक थी।

17 सितंबर को, कोट्टायम के जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) के.वी. रजनीश ने थाचनकारी को दोषी ठहराया और चार साल की कैद की सजा सुनाई।

न्यायाधीश ने उन पर 30.84 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इसके बाद थाचनकारी ने केरल उच्च न्यायालय में अपील दायर की। साथ ही, उन्होंने अपील पर सुनवाई चलने तक अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए भी एक आवेदन दिया।

अपनी अपील में, थाचनकारी ने तर्क दिया कि निचली अदालत का फैसला गैर-कानूनी और गलत है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने सरकार के एक 'मंजूरी आदेश' (सैंक्शन ऑर्डर) के आधार पर मामले का संज्ञान लिया था, जो केवल एक 'पूरक जांच रिपोर्ट' के आधार पर जारी किया गया था।

थाचनकारी के अनुसार, इससे पहले भी एक मंजूरी आदेश जारी हुआ था, जिसे जांच एजेंसी के अनुरोध पर वापस ले लिया गया था। थाचनकारी का दावा है कि उस वापस लिए गए मंजूरी आदेश में अनुपातहीन संपत्ति की रकम लगभग 20 लाख रुपये बताई गई थी, जबकि नए मंजूरी आदेश में यह रकम 64 लाख रुपये है।

थाचनकारी ने विभिन्न स्रोतों से अपनी आय का हिसाब लगाने के लिए निचली अदालत द्वारा अपनाए गए तरीकों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि निचली अदालत ने उनकी पत्नी की आय पर विचार नहीं किया।

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Kerala High Court suspends ex-DGP Tomin Thachankary's four-year jail sentence in DA case