केरल उच्च न्यायालय ने अपने केस मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) में व्हाट्सएप को शामिल करके वकीलों और वादियों के लिए अपनी मैसेजिंग सेवा को उन्नत करने का निर्णय लिया है।
नई मैसेजिंग सेवा 6 अक्टूबर, 2025 से शुरू होगी।
ई-फाइलिंग में खामियाँ, लिस्टिंग विवरण, कार्यवाही और अन्य प्रासंगिक अपडेट से संबंधित सभी जानकारी अधिवक्ताओं, वादियों और पक्षकारों को व्हाट्सएप के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी दी जाएगी। ये सेवाएँ चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएँगी।
यह व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवा केवल संचार का एक अतिरिक्त माध्यम होगी। यह नोटिस, समन या अन्य प्रक्रियाओं के लिए विकल्प नहीं होगी, जब तक कि अन्यथा सूचित न किया जाए।
इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अधिवक्ता और वादी, गैर-हाजिरी को उचित ठहराने के लिए संदेशों की डिलीवरी न होने या देरी का दुरुपयोग नहीं कर सकते। उन्हें आधिकारिक न्यायालय वेबसाइट पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित जानकारी की दोबारा जाँच और सत्यापन करना होगा।
केरल उच्च न्यायालय से सभी आधिकारिक संदेश केवल सत्यापित प्रेषक आईडी: केरल उच्च न्यायालय से भेजे जाएँगे।
व्हाट्सएप मैसेजिंग सुविधा सिस्टम में पंजीकृत प्राथमिक और द्वितीयक दोनों मोबाइल नंबरों पर उपलब्ध होगी।
उच्च न्यायालय सीएमएस (https://ecourt.keralacourts.in/digicourt/) में प्राथमिक नंबर बदलने के लिए, अधिवक्ता और पक्षकार मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार ईमेल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।
द्वितीयक नंबर को उच्च न्यायालय सीएमएस में अधिवक्ता पोर्टल के माध्यम से सीधे अपडेट किया जा सकता है।
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Kerala High Court to use WhatsApp for communication with advocates, litigants