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कूडाथायी मामले में एर्नाकुलम अदालत ने वेब सीरीज़ ‘अनाली’ में जॉली जोसेफ को मुख्य आरोपी के रूप में दर्शाने पर रोक लगाई

कोर्ट ने शो के मेकर्स और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को ऐसा कंटेंट फैलाने से रोक दिया, जिससे यह लगे कि कूदाथायी हत्याओं की असल दोषी जॉली है।

Bar & Bench

केरल के एर्नाकुलम की एक मुंसिफ़ कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और मलयालम वेब सीरीज़ 'अनाली' के मेकर्स पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके तहत वे इस शो को किसी भी OTT प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़, प्रमोट, स्ट्रीम या सर्कुलेट नहीं कर सकते [जॉलीम्मा जोसेफ़ @ जॉली बनाम जियोहॉटस्टार प्राइवेट लिमिटेड और अन्य]।

जज रीजा आर नायर ने 20 अगस्त को कूदाथाई हत्याओं की मुख्य आरोपी जॉली की याचिका पर यह आदेश दिया।

कोर्ट ने वेब सीरीज़ बनाने वालों को सीरीज़ या उससे जुड़े किसी भी प्रचार सामग्री को रिलीज़, पब्लिश, प्रमोट, दिखाने, होस्ट करने, दोबारा बनाने या स्ट्रीम करने से रोक दिया, अगर उसमें जॉली को मुख्य महिला किरदार के तौर पर दिखाया गया हो और ऐसा लगे कि वही उन अपराधों की असली दोषी है।

यह आदेश केरल हाईकोर्ट द्वारा जॉली की ऐसी ही एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने के कुछ महीनों बाद आया है, जिसमें उसने शो के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की थी।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने तब कहा था कि जॉली के पास एक और रास्ता उपलब्ध है जिसका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है - सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 12 के तहत अपील करना - क्योंकि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (जिसे बाद में JioHotstar को भेजा गया) को दी गई उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी।

हाईकोर्ट ने उसे वह रास्ता अपनाने की छूट दी थी, लेकिन रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

जॉली कूदाथाई साइनाइड हत्या मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें केरल के कूदाथाई गांव में छह लोगों की रहस्यमय मौत हुई थी; वे सभी उसके करीबी रिश्तेदार थे।

वह अभी कोझिकोड की महिला जेल में बंद है और उसके खिलाफ कई मामलों में आपराधिक मुकदमे अलग-अलग चरणों में चल रहे हैं।

हाईकोर्ट के सामने जॉली ने तर्क दिया था कि 'अनाली', जो कथित तौर पर कूदाथाई मामले से प्रेरित है, से 'मीडिया ट्रायल' का खतरा हो सकता है और निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार पर बुरा असर पड़ सकता है।

जॉली की ओर से वकील अरुण वीजी, नीरज नारायण और हरिकृष्णन आर पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

Jollyamma_Joseph___Jolly_v_JioHotstar_Pvt_Ltd__ors.pdf
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Koodathayi case: Ernakulam court injuncts web series 'Anali' from identifying Jolly Joseph as lead accused