Ashish Mishra, Lakhimpur Kheri
Ashish Mishra, Lakhimpur Kheri 
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लखीमपुर खीरी केस: यूपी कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने से किया इनकार

Bar & Bench

उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखमीपुर खीरी में 8 लोगों की हत्या के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी।

जमानत याचिका खारिज करने का आदेश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चिंता राम ने पारित किया।

कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों सहित आठ लोगों को मिश्रा के एक चौपहिया वाहन ने कुचल दिया, जो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं।

मिश्रा को 9 अक्टूबर को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था और उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।

हिन्दू रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बीच, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिससे गिरफ्तारी की कुल संख्या 6 हो गई।

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घटना का संज्ञान लिया था जब उत्तर प्रदेश के दो वकीलों ने CJI एनवी रमना को पत्र लिखकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की थी।

अपने पत्र में, अधिवक्ता शिवकुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ घटना में शामिल दोषी पक्षों को सजा सुनिश्चित करने का निर्देश देने की भी मांग की।

शीर्ष अदालत ने आठ अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस के मामले को संभालने के तरीके पर नाराजगी जताई थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जो मामले की सुनवाई करने वाली पीठ का नेतृत्व कर रहे थे, ने कहा कि जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही थी, उसे देखकर नहीं लग रहा था कि अधिकारी गंभीर हैं।

हालांकि, यूपी सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि कार्रवाई की जाएगी।

बाद में मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया।

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Lakhimpur Kheri Case: UP court denies bail to main accused Ashish Mishra