विधि एवं नीति

[ब्रेकिंग] कृषि कानूनों को निरस्त किया जाएगा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Bar & Bench

केंद्र सरकार ने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला किया है, जिसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान एक साल से अधिक समय से विरोध कर रहे हैं।

कृषि कानूनों को वापस लेने के निर्णय की घोषणा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के अवसर पर की थी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है और इसके लिए प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

प्रधान मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा किसानों, विशेष रूप से छोटे किसानों के लाभ के लिए काम किया है और आगे भी जारी रहेगा।

तीन कानूनों, किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 का समझौता, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी, 2021 को कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।

कोर्ट ने सभी पक्षों और हितधारकों को सुनने और उसी के बारे में अदालत को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति के गठन का भी आदेश दिया था।

समिति ने बाद में मार्च में अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंप दी थी।

कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अलावा दिल्ली के बाहर सड़क जाम करने वाले किसानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी हैं।

ये याचिकाएं उन नागरिकों द्वारा दायर की गई हैं, जिनका राष्ट्रीय राजधानी में आवागमन सड़क जाम के कारण प्रभावित हुआ था।

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[BREAKING] Farm Laws will be repealed: PM Narendra Modi