विधि एवं नीति

पश्चिम बंगाल ने गुटखा, पानमसाला पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 30 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 25 अक्टूबर को इस आशय की अधिसूचना जारी की गई थी।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने तंबाकू और/या निकोटीन युक्त गुटखा और पानमसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा 25 अक्टूबर को इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई थी।

खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 का विनियमन 2.3.4 उन खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाता है जिनमें तंबाकू और निकोटीन मौजूद हैं।

सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में यह निर्णय लिया क्योंकि गुटखा और पानमसाला में तंबाकू और निकोटीन का उपयोग सामग्री के रूप में किया जाता है।

यह प्रतिबंध एक साल की अवधि के लिए 7 नवंबर, 2021 से प्रभावी होगा।

[अधिसूचना पढ़ें]

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West Bengal bans Gutkha, Panmasala for one year