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पत्रकार रोहिणी सिंह को कथित तौर पर बलात्कार, मौत की धमकी देने के आरोप में लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार

Bar & Bench

उदयपुर की राजस्थान पुलिस ने कथित तौर पर पत्रकार रोहिणी सिंह को ट्विटर के माध्यम से मौत और बलात्कार की धमकी देने के आरोप में 26 वर्षीय एक कानून छात्र को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने ट्वीट किया है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (एक महिला की विनम्रता का अपमान करना) के साथ-साथ धारा 67 (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण) के तहत अपराध के लिए कानून के छात्र के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

रोहिणी सिंह द्वारा 26 जनवरी को ट्वीट किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है कि उन्हें ट्विटर पर जवाब के जरिए @KViayan द्वारा धमकी दी गई थी, जिसका ट्विटर नाम कपिल सिंह वियान के रूप में प्रदर्शित है।

सिंह ने अपने ट्वीट में उदयपुर पुलिस के साथ-साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इस मामले में कार्रवाई का आग्रह करते हुए टैग किया था।

शनिवार को, उदयपुर पुलिस ने घोषणा की कि कपिल सिंह को हिरासत में लिया गया है और मामले के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

उदयपुर आईजीपी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि आरोपी दूसरे वर्ष का लॉ स्टूडेंट है और सेमारी, उदयपुर का निवासी है और आगे उसने पुलिस पूछताछ के बाद कबूल किया था।

पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कबूल किया कि उसने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन पर रिपोर्टिंग की शैली के खिलाफ पत्रकार को गुस्से में डराया था

यह बताया गया है कि कानून का छात्र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़ा है।

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Law student arrested for allegedly sending death, rape threats to Journalist Rohini Singh