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43 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कानूनी प्रक्रिया धीमी गति से आगे बढ़े तो वादियों का विश्वास खत्म हो सकता है

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 43 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए चिंता जताई कि अगर इसी तरह की देरी जारी रही तो जनता का कानूनी प्रक्रिया से भरोसा उठ सकता है।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने इस बात पर दुख जताया कि कुछ अदालतों में 50 साल पुराने मामले भी लंबित हैं।

जस्टिस कुमार ने कहा, "जब कानूनी प्रक्रिया कछुआ गति से आगे बढ़ेगी तो वादकारियों का मोहभंग हो सकता है। यह मामला 43 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। हमने अपनी पीड़ा व्यक्त की है जहां 50 वर्षों से लंबित कुछ मुकदमे राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार भी लंबित हैं। कुछ सबसे पुराने मामले पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हैं, जो 65 वर्ष से अधिक पुराने हैं।"

न्यायाधीश ने पुराने मामलों की प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को ग्यारह निर्देश जारी किए।

कोर्ट ने कहा, "हमने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को ग्यारह निर्देश जारी किए हैं और बताया है कि पुराने मामलों की निगरानी कैसे की जाए, खासकर वे मामले जो पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं। इस न्यायालय के महासचिव से अनुरोध है कि वे इस निर्णय को उच्च न्यायालयों के सभी रजिस्ट्रारों को प्रस्तुत करें।"

Justice Aravind Kumar

यह आदेश पारित करते समय, न्यायमूर्ति कुमार ने वादकारियों से यह भी आग्रह किया कि वे जहां संभव हो, स्थगन की मांग करने और सुनवाई को लंबा करने से बचें।

उन्होंने कहा कि उच्च लंबित मामलों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के लिए न्यायाधीशों और वकीलों दोनों के प्रयासों की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, "जब देरी जारी रहेगी तो वादकारियों का आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। हमने उद्धृत किया है कि कैसे कैलिफ़ोर्नियाई बार के एक सदस्य ने इस पर बात की थी और इसके लिए उपचारात्मक उपायों का हवाला दिया था। वादियों को स्थगन की मांग करते समय सतर्क रहना चाहिए और पीठासीन अधिकारियों की अच्छाई को अपनी कमजोरी के रूप में नहीं लेना चाहिए। हमने देश भर के आंकड़ों को नोट किया है और बार और बेंच से किस तरह के प्रयासों की जरूरत है।"

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Litigants may lose confidence if legal process moves at snail's pace: Supreme Court in 43-year-old case