Allahabad High Court
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न्यायिक प्रणाली में 75 प्रतिशत देरी के लिए वादी, राज्य अधिकारी जिम्मेदार: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि मामलों के फैसले में देरी के लिए अक्सर न्यायिक प्रणाली को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन ज्यादातर समय इसके लिए वादी और राज्य अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। [डॉ उमा शंकर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य]।

न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने टिप्पणी की कि आम तौर पर वादियों और विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों का रवैया अदालती मामलों में देरी में योगदान देता है।

कोर्ट ने कहा “देरी के लिए न्यायिक प्रणाली पर पूरा दोष मढ़ा गया है। वादी 75% योगदानकर्ता हैं जो स्थगन चाहते हैं या अन्यथा प्रक्रिया में अपना हिस्सा पूरा करने में विफल रहते हैं।"

Justice JJ Munir

इसने विशेष रूप से आधिकारिक उत्तरदाताओं या सरकारी वादियों की आलोचना की और कहा कि वे लापरवाह थे क्योंकि उन्हें यह धारणा थी कि किसी मामले का परिणाम उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

इसमें आगे कहा गया है कि अदालती प्रक्रिया का थोड़ा सा भी प्रवर्तन आधिकारिक वादियों को परेशान कर देता है और वे अपीलीय तंत्र को शामिल करके ऐसे आदेशों पर आपत्ति जताते हैं।

कोर्ट ने कहा कि वे ऐसा अदालत के आदेशों के खिलाफ नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित प्रक्रियाओं के खिलाफ करते हैं कि मामला सुनवाई के लिए तैयार हो और कार्यवाही तय समय पर हो।

यह टिप्पणी जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया द्वारा निलंबन आदेश के अनुमोदन को चुनौती देने वाले एक मामले में की गई थी।

पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने राज्य से याचिका पर जवाब मांगा था. हालाँकि, बार-बार अवसरों के बावजूद, राज्य ऐसा करने में विफल रहा।

9 अप्रैल को, मामले का फिर से उल्लेख किया गया और अदालत को बताया गया कि राज्य प्रतिवादी ने अभी तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है।

कोर्ट ने इस तरह की लापरवाही के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया को 15 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

समय की कमी के कारण मामले की सुनवाई 15 अप्रैल को नहीं हो सकी और अगली सुनवाई 25 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध है।

जबकि उच्च न्यायालय की वेबसाइट से पता चलता है कि जवाबी हलफनामा अब दायर किया गया है, न्यायालय ने अनुपालन न करने की स्थिति में अधिकारी को कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

इसने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि हलफनामे को लागत के भुगतान के अधीन रिकॉर्ड पर लिया जाएगा जो अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से वसूल किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी और संजय कुमार यादव ने पक्ष रखा।

एक प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता गोपाल जी राय ने किया।

[आदेश पढ़ें]

Dr__Uma_Shankar_Singh_vs_State_Of_UP_And_3_Others.pdf
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Litigants, State officials behind 75 per cent of delays in judicial system: Allahabad High Court