Delhi High Court
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वादकरण

₹200 करोड़ की रंगदारी का मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज़ को जमानत देने से इनकार किया

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जांच किए जा रहे ₹200 करोड़ के जबरन वसूली मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज़ को जमानत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सह-अभियुक्तों, कमलेश कोठारी और बी मोहन राज को भी जमानत देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया, आरोपी अपराध में शामिल थे और निचली अदालत के आदेश में कोई खामी नहीं थी जिसने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

यह आरोप लगाया गया है कि पॉलोज़, चंद्रशेखर और अन्य ने फर्जी कंपनियां बनाने और अपराध की आय से अर्जित धन को ठिकाने लगाने के लिए हवाला मार्गों का इस्तेमाल किया।

दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

आरोप है कि चन्द्रशेखर ने खुद को कानून मंत्रालय का अधिकारी बताया था और कहा गया था कि दोनों महिलाओं ने अपने पतियों की जमानत के लिए चन्द्रशेखर को कई करोड़ रुपये दिए थे।

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₹200 crore extortion case: Delhi High Court denies bail to conman Sukesh Chandrasekhar's wife Leena Paulose