Mumbai Local Train
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7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मौत की सजा पाए एहतेशाम सिद्दीकी की एलएलबी परीक्षा में बैठने की याचिका खारिज की

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बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में मौत की सजा पाए एक दोषी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कल से होने वाली एलएलबी परीक्षा के दूसरे वर्ष की परीक्षा देने की अदालत से अनुमति मांगी गई थी।

जस्टिस नितिन साम्ब्रे और आरएन लड्डा की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि परीक्षा कल से होने वाली है, इसलिए जेल अधिकारियों के लिए संभव नहीं होगा कि वह एक एस्कॉर्ट की व्यवस्था करे और इतने कम समय में उसे नागपुर से मुंबई लाए।

याचिकाकर्ता, एहतेशाम सिद्दीकी 11 जुलाई, 2006 को मुंबई उपनगरीय नेटवर्क को हिलाकर रख देने वाले सात सीरियल धमाकों के लिए दोषी ठहराए गए 5 लोगों में से एक था।

इन धमाकों में 189 लोगों की जान गई थी और 800 लोग घायल हुए थे।

अदालत को बुधवार को बताया गया कि सिद्दीकी को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) से अनुमति लेनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक अवधूत चिमलकर ने कोर्ट को राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी 10 फरवरी, 2022 की एक अधिसूचना दिखाई, जिसमें निर्देश दिया गया था कि कैदी पहले अपने अनुरोध के साथ डीआईजी के पास जाएं।

चिमलकर ने अदालत को सूचित किया, "उसे अनुरोध के साथ जेल अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए था ताकि (अब तक) इसकी व्यवस्था की जा सके।"

अदालत ने इस तर्क से सहमति व्यक्त की और यह भी कहा कि अगर वे उसे अनुमति देते हैं, तो भी जेल अधिकारियों को एक एस्कॉर्ट की व्यवस्था करने और एक दिन के इतने कम समय में उसे नागपुर से मुंबई लाने में कुछ समय लगेगा।

पीठ ने सिद्दीकी को पहले डीआईजी से संपर्क करने की अपेक्षित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया और उन्हें अगले दौर की परीक्षा के लिए मौका देने को कहा।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत विशेष अदालत ने 2015 में सिद्दीकी को 4 अन्य लोगों के साथ मौत की सजा सुनाई थी।

इसकी पुष्टि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

एक अंडरट्रायल के रूप में, सिद्दीकी ने मुंबई के सिद्धार्थ लॉ कॉलेज से एलएलबी डिग्री कोर्स शुरू किया।

उन्होंने 2015 में 3 साल के एलएलबी कोर्स का पहला साल पूरा किया।

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7/11 Mumbai train blasts: Bombay High Court rejects plea by death row convict Ehtesham Siddiqui to appear for LLB exam