1 अप्रैल, 2021 से दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में, A4 आकार के पेपर का उपयोग सभी प्रकार के वादों, याचिकाओं, हलफनामों, आवेदनों या अन्य दस्तावेजों और अपील, आदेश और निर्णय के सभी ज्ञापन आदि में निहित सभी प्रकार के लिए समान रूप से किया जाएगा।
इस आशय का एक दिशा निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रकाशित किया।
दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में, A4 आकार के पेपर का उपयोग सभी प्रकार के वादों, याचिकाओं, हलफनामों, आवेदनों या अन्य दस्तावेजों और अपील, आदेश और निर्णय के सभी ज्ञापन आदि में निहित सभी प्रकार के लिए समान रूप से किया जाएगा।
अगले दिशा-निर्देश तक, प्रिंटिंग/ टाइपिंग कागज के एक तरफ होगी।
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सीपीसी की धारा 123 के तहत नियम समिति की सिफारिश पर यह निर्देश जारी किया गया था जो दिल्ली उच्च न्यायालय (मूल पक्ष) नियम, 2018 और सहायक मामलों में दिखता है।
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