Gujrat HC 
वादकरण

गुजरात एचसी मे वीडियो कांफ्रेंसिंग कार्यवाही मे हिस्सा लेने के दौरान कार मे धूम्रपान कर रहे वकील पर 10 हजार रूपए का जुर्माना

बार काउन्सिल & बार एसोसिएशन को वकीलो को निर्देश देने के लिये कहा गया कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली कार्यवाही में उन्हे घर/कार्यालय से हिस्सा लेना होगा, किसी वाहन या खुले मैदान से नही

Bar & Bench

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चल रही न्यायालय की कार्यवाही के दौरान कार में बैठकर धूम्रपान करते पाये गये अधिवक्ता जेवी अजमेरा को गुजरात उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में जुर्माने के रूप में दस हजार रूपए जमा कराने का निर्देश दिया गया है।

न्यायमूर्ति एएस सुपेहिया की एकल पीठ ने टिप्पणी की,

‘‘यह न्यायालय अधिवक्ता जे वी अजमेरा के आचरण की कड़ी निन्दा करता है। एक अधिवक्ता से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह न्यायालय की कार्यवाही के दौरान कार में धूम्रपान करे। अधिवक्ता के इस तरह के आचरण की कड़ी निन्दा करने की जरूरत है।’’
गुजरात उच्च न्यायालय

न्यायमूर्ति सुपेहिया ने यह भी कहा,

‘‘वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने वाले अधिवक्तओं से अपेक्षा की जाती है कि वे न्यूनतम गरिमा बनाये रखें ताकि कार्यवाही और संस्थान का गौरव और प्रतिष्ठा बनी रहे।’’

रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया गया है कि अधिवक्ता अजमेरा के खिलाफ उचित कार्यवाही शुरू की जाये और 10 दिन के भीतर उच्च न्यायालय को इसकी रिपोर्ट दी जाये।

न्यायालय के आदेश में आगे कहा गया है,

‘‘गुजरात बार काउन्सिल और बार एसोसिएशन ऑफ हाई कोर्ट अधिवक्ताओं को सूचित करेगी कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के दौरान गरिमापूर्ण शिष्टाचार बनाये रखें।"

राज्य बार काउन्सिल और बार एसोसिएशन से कहा गया है कि वे अधिवक्तओं को निर्देश दें कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की कार्यवाही में अपने आवास या किसी कार्यालय से शामिल हो न कि किसी वाहन या खुले मैदान से।

न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अपने घर या कार्यालय से न्यायिक कार्यवाही में शामिल हो रहे अधिवक्ता सलीके से बैठ कर न्यायालय को संबोधित करेंगे।

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Advocate fined Rs 10,000 for smoking while sitting in a car and attending a video-conference proceeding before Gujarat High Court