Kanhaiya Kumar 
वादकरण

"सस्ते प्रचार हासिल करने का एकमात्र मकसद": इलाहाबाद एचसी ने कन्हैया कुमार की नागरिकता रद्द करने की याचिका खारिज की

".. नागरिकता से वंचित करने का सवाल नहीं उठ सकता, केवल इसलिए कि उत्तरदाता संख्या 3 को कथित तौर पर भड़काऊ नारे लगाने के आरोपों पर दिल्ली मे न्यायालय के समक्ष ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है।"

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, कन्हैया कुमार की भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। (नागेश्वर मिश्र बनाम भारत संघ)

याचिका को प्रचार में एक सस्ता प्रयास करार देते हुए, न्यायाधीश शशि कांत गुप्ता और शमीम अहमद की खंडपीठ ने देखा:

"ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के संविधान और भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण के बिना, जनहित याचिका की आड़ में दायर वर्तमान रिट याचिका को सस्ते प्रचार पाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ प्रस्तुत किया गया है।"

याचिकाकर्ता नागेश्वर मिश्रा ने कोर्ट से प्रार्थना की वे भारत सरकार को निर्देश दे की भारतीय नागरिकता से कन्हैया कुमार को "वंचित" रखा जावे।

उनके वकील, अधिवक्ता शैलेश कुमार त्रिपाठी ने उनकी प्रार्थना के समर्थन में भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 10 का हवाला दिया।

धारा 10 उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध करती है, जिसमें किसी व्यक्ति की नागरिकता केंद्र सरकार द्वारा रद्द की जा सकती है। सूचीबद्ध शर्तों में कृत्य या भाषण के माध्यम से संविधान के प्रति अरुचि, युद्ध में राज्य के शत्रु से संबद्ध, और धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करना शामिल है। इन आधारों को केवल तब ही लागू किया जा सकता है जब केंद्र सरकार जनता की भलाई के खिलाफ व्यक्ति की निरंतर नागरिकता को बनाए रखे।

डिवीजन बेंच ने कहा कि धारा पर निर्भरता को गलत माना गया था क्योंकि धारा 10 के तहत निरस्तीकरण केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होता था जो प्राकृतिकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिक बन गए थे। कन्हैया कुमार जन्म से नागरिक होने के कारण धारा से प्रभावित नहीं थे।

धारा 10 पर अपनी निर्भरता के लिए मिश्रा के वकील को फटकारते हुए, बेंच ने टिप्पणी की:

"रिकॉर्ड और तथ्यों के आधार से, यह प्रतीत होता है कि वर्तमान रिट याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता के लिए वकील ने न तो भारत के संविधान और न ही भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का अनुसरण किया है।"

यह कहते हुए कि दिल्ली में अपने "भड़काऊ" भाषणों के लिए कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोपों ने उनकी नागरिकता रद्द करने का वारंट नहीं दिया, अदालत ने उक्त भाषणों की खूबियों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए, याचिककर्ता पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया जो की उच्च न्यायालय रजिस्ट्री मे जमा करने के निर्देश दिये गए।

याचिका की अस्वीकृति को खारिज करते हुए, बेंच ने कहा कि कार्यवाही 'सारहीन' थी, और इसमे 'अदालत के समय का दुरुपयोग' हुआ है।

"... इस न्यायालय का मूल्यवान समय, जो महामारी की अवधि के दौरान अपनी सीमित शक्ति में कार्य कर रहा है, वर्तमान रिट याचिका दायर करके बर्बाद कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का इरादा, हमारी राय में, जनता के हित मे काम करना नहीं है, बल्कि केवल स्वयं का प्रचार प्राप्त करके है। इस तरह का आचरण बेहद निंदनीय है।

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"Sole motive to gain cheap publicity": Allahabad HC dismisses plea for revoking Kanhaiya Kumar's citizenship, imposes Rs 25,000 as costs