इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर कफील खान की बर्खास्तगी को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।
जस्टिस राजन रॉय ने मामले में जवाबी हलफनामा और प्रत्युत्तर दाखिल करने की मांग की।
2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों की मौत के मामले में आरोपी डॉ खान को नवंबर 2021 में सेवा से इस आधार पर बर्खास्त कर दिया गया था कि वह इंसेफेलाइटिस वार्ड के प्रभारी थे जहां त्रासदी हुई थी।
खान ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें 15 अप्रैल, 2019 को एक जांच अधिकारी द्वारा चिकित्सा लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। यह बताया गया था कि खान को छोड़कर सभी 8 आरोपियों को बहाल कर दिया गया था।
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