Justice Siddhart and Allahabad HC, Couple 
वादकरण

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दम्पतियों को पुलिस सुरक्षा देने के 3 दिन में 26 आदेश पारित किए

ये आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने 21 जून से 23 जून के बीच पारित किए थे।

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीन दिनों के दौरान छब्बीस आदेश पारित किए, जिसमें पुलिस को उन जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया गया, जिन्होंने परिवार के सदस्यों की धमकियों के कारण अपनी सुरक्षा के बारे में आशंका जताई थी।

ये आदेश जस्टिस सिद्धार्थ ने 21 जून से 23 जून के बीच पारित किए थे।

अधिकांश मामलों में, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वे वयस्क थे और उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध शादी कर ली थी।

अधिकांश याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को याचिकाकर्ता जोड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

एक आदेश राशी (रविया बानो) और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कहा गया कि:

यह याचिका आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रतिवादी क्रमांक 2 को निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है कि इस आदेश की प्रति इस न्यायालय की अधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर उसके समक्ष आज से तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करने के बाद याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

22 जून को कोर्ट ने एक जोड़े को सुरक्षा प्रदान की जिनका तलाक हो गया और बाद में उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला किया (श्रीमती पुष्पा अग्रहारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य)।

कोर्ट ने कहा, “उन्होंने 24.02.2021 को आर्य समाज मंदिर में दूसरी शादी की है और ऑनलाइन शादी के पंजीकरण के लिए भी आवेदन किया है, लेकिन याचिकाकर्ता संख्या 1 के परिवार के सदस्यों द्वारा उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरा है।“

अदालत ने दंपति को एसएसपी, प्रयागराज के समक्ष एक आवेदन पेश करने का निर्देश दिया और अधिकारियों को इस तरह के आवेदन की प्राप्ति पर याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

इसी तरह, अदालत ने उस महिला को भी संरक्षण दिया, जिसने आरोप लगाया था कि परिवार के सदस्यों ने उसे उसके ससुराल से बेदखल कर दिया था और उसके माता-पिता उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। (श्रीमती सपना रानी और अन्य बनाम यूपी राज्य)।

अदालत ने याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियाँ नोट कीं, "याचिकाकर्ता नंबर 2 याचिकाकर्ता नंबर 1 का रिश्तेदार है और उसने उसे अपने घर में ही पनाह दी है। याचिकाकर्ता संख्या 2 का याचिकाकर्ता संख्या 1 से कोई अन्य संबंध नहीं है और केवल मानवीय विचार पर उसने उसे आश्रय दिया। उसके पिता और उसके पति दोनों उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 द्वारा उनके सम्मान को खराब किया गया है।"

इस मामले में संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा गया है।

पिछले साल, कोर्ट ने माना था कि अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए अंतर्निहित है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो।

जस्टिस विवेक अग्रवाल और पंकज नकवी की बेंच ने फैसला सुनाया था कि "यदि एक कथित धर्मांतरण का दबदबा था, तो संवैधानिक न्यायालय लड़कियों की इच्छा का पता लगाने के लिए बाध्य था क्योंकि उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक थी।"

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Allahabad High Court passes 26 orders in 3 days granting police protection to couples