Vikas dubey and Kanpur Bikru kaand 
वादकरण

इलाहाबाद HC ने गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस कार्रवाई की जानकारी कथित रूप से लीक करने वाले पुलिसकर्मियो को जमानत से किया इनकार

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह स्पष्ट है कि आरोपियों / आवेदकों को पुलिस छापे के संबंध में पूर्व सूचना थी और उन्होंने इसे गैंगस्टर के सामने प्रकट किया।

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस कार्रवाई की जानकारी कथित रूप से लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए स्टेशन अधिकारी विनय तिवारी और सब-इंस्पेक्टर केके शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। (विनय कुमार तिवारी बनाम यूपी राज्य)

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि आरोपियों/आवेदकों को पुलिस छापे के संबंध में पूर्व सूचना थी और उन्होंने इसे गैंगस्टर के सामने प्रकट किया।

कोर्ट ने कहा, "ऐसे पुलिसकर्मी हैं, संख्या में बहुत कम हो सकते हैं, जो अपने विभाग की तुलना में ऐसे गैंगस्टर के प्रति अधिक वफादारी दिखाते हैं, जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात हैं।"

आरोपियों के कृत्य ने न केवल गैंगस्टरों को सतर्क किया, बल्कि उन्हें जवाबी हमले के लिए तैयार करने में भी सक्षम बनाया, जिसमें एक गोलीबारी हुई जिसमें 8 पुलिस कर्मियों की जान चली गई।

आदेश मे कहा गया, "यह भी स्पष्ट है कि मुख्य आरोपी व्यक्तियों को पुलिस छापे की पूर्व सूचना थी और स्वाभाविक रूप से, वर्तमान तथ्यों में, यह जानकारी पुलिस द्वारा प्रकट की गई जिसने न केवल मुख्य अभियुक्तों को सतर्क कर दिया बल्कि उन्हें हमले की तैयारी करने और ऐसा जघन्य अपराध करने का पूरा अवसर प्रदान किया जिसमें अंचल अधिकारी सहित 8 पुलिस कर्मियों को गोली लगने से चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई।"

तिवारी और एक अन्य पुलिसकर्मी को 2020 में दुबे को पुलिस कार्रवाई के बारे में कथित रूप से जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

जब पुलिस दल दुबे के ठिकाने पर पहुंचा, तो उनका जोरदार जवाबी हमला हुआ, जिसमें 8 पुलिस अधिकारी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

दुबे खुद बाद में मध्य प्रदेश से पकड़े गए और उत्तर प्रदेश वापस लाए जाने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

उस मौत की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बीसी चौहान की अध्यक्षता वाले एक आयोग ने की थी, जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी थी।

भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 504, 323, 364, 342 और 307 और आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1932 की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

तिवारी के वकील ने प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं था और यह पुलिस दल द्वारा की गई एक पुलिस छापेमारी थी, जिसका मुख्य आरोपी व्यक्तियों ने जवाब दिया था, जिससे पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी।

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी आवेदकों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन केवल कुछ "बिखरे हुए" सबूत थे।

राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले महाधिवक्ता मनीष गोयल ने प्रस्तुत किया कि शर्मा की भूमिका इस तथ्य के मद्देनजर स्पष्ट थी कि वह नियमित रूप से विकास दुबे और उनके गिरोह के संपर्क में थे और उनके माध्यम से एसओ विनय तिवारी भी उनके संपर्क में थे।

गोयल ने कहा कि दोनों आरोपी आवेदकों ने निश्चित रूप से उनकी मदद की और गिरोह की आपराधिक गतिविधियों के प्रति हमेशा अपनी आंखें बंद कर लीं।

कोर्ट ने गैंगस्टरों की तुलना में पुलिस बल और पुलिस अधिकारियों की स्थिति पर भी टिप्पणी करते हुए सहमति व्यक्त की।

आदेश मे कहा, "संगठित अपराध और आपराधिक गतिविधियों से निपटने में पुलिस बल को कुछ वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुलिस कर्मियों को ज्यादातर उस तरह के अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं जो गैंगस्टरों और उनके गिरोह के सदस्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पुलिस थानों में अधिकतर कम कर्मचारी होते हैं और पुलिस बल की संख्या जनसंख्या की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम होती है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्टी में संगठित अपराध में शामिल गैंगस्टरों और अपराधियों का स्वागत करने वाले राजनीतिक दलों की एक संबंधित प्रवृत्ति है। कोर्ट ने कहा कि पार्टियां ऐसे गैंगस्टरों का समर्थन करने और उनकी रक्षा करने और रॉबिनहुड की एक काल्पनिक छवि फैलाने की कोशिश करती हैं।

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Allahabad High Court denies bail to policemen who allegedly leaked information about police action to gangster Vikas Dubey