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वादकरण

"इस प्रकृति के अपराधो मे वृद्धि हुई है", इलाहाबाद HC द्वारा एक छात्र को जमानत से इंकार, जिसने अपनी सहपाठी को ब्लैकमेल किया

आरोपी द्वारा कथित तौर पर अपने सहपाठी के इंस्टाग्राम और स्नैपचैट अकाउंट हैक कर लिए और इन खातों से अन्य लड़कों को अश्लील और आपत्तिजनक संदेश भेजे गए।

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक छात्र द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करने के बाद ब्लैकमेल करने और अपने सहपाठी को धमकाने के आरोपी की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि हाल ही में देखा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले अपराधों में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ

आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 386 और 354 ए और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-सी के तहत अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

एफआईआर में आरोपों के अनुसार, आरोपी और अभियोक्त्री नालंदा शिक्षा संस्थान में पढ़ रहे थे।

यह ध्यान दिया गया कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री का मोबाइल नंबर प्राप्त करने के बाद, उसे गंदे और अश्लील संदेश भेजने शुरू कर दिए।

उस पर यह आरोप भी है कि उसने अभियोक्त्री के इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के अकाउंट को हैक करके दूसरे लड़कों को अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेजे गए।

उच्च न्यायालय ने आगे आरोपों को दर्ज किया जिसमे आरोपी ने अभियोक्त्री को उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए दबाव डाला था। जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो उसे 2 लाख रुपये की मांग की गई, अन्यथा एक दुर्घटना द्वारा उसके छोटे भाई को मारने की धमकी दी गई।

"समाज में इस प्रकृति के अपराध में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आरोपी-आवेदक पर युवा जीवन को नष्ट करने और बाधित करने का आरोप है। उसके द्वारा अभियोक्त्री को धमकी और ब्लैकमेल किया गया।''
इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जमानत आवेदक के खिलाफ कथित अपराध की जघन्यता को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी, यह देखते हुए भी कि मामला उस समय था जब परीक्षण शुरू होना बाकी था और अभियोजन पक्ष की जांच होनी बाकी थी।

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"There is rise in crimes of this nature", Allahabad High Court denies bail to student who blackmailed his classmate, hacked her social media