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वादकरण

सुरक्षा केवल किसी की हैसियत बढ़ाने के लिए नहीं दी जानी चाहिए: इलाहाबाद HC ने वकील को व्यक्तिगत सुरक्षा देने से इनकार किया

कोर्ट ने पाया कि वकील केवल वीआईपी स्टेटस दिखाने के लिए सुरक्षा मांग रहा था। राज्य के खर्च और करदाताओं के पैसे पर एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बनाने की ऐसी प्रथा का बहिष्कार किया जाना चाहिए।

Bar & Bench

अपने काम के कारण कथित रूप से सामना की जाने वाली धमकियों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए एक वकील की याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि ऐसी सुरक्षा केवल किसी की हैसियत बढ़ाने के लिए नहीं दी जानी चाहिए। (अभिषेक तिवारी बनाम यूपी राज्य)

न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि व्यक्तिगत सुरक्षा केवल उन लोगों को प्रदान की जानी चाहिए जिन्हें वास्तविक खतरों का सामना करना पड़ा या जिन्होंने बड़े पैमाने पर समाज के हित में कुछ काम किया है।

कोर्ट ने कहा, "सिद्धांत के रूप में, निजी व्यक्तियों को राज्य की कीमत पर सुरक्षा तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि ऐसे बाध्यकारी पारदर्शी कारण न हों जो इस तरह की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, खासकर यदि खतरा किसी सार्वजनिक या राष्ट्रीय सेवा से जुड़ा हो जो उन्होंने प्रदान किया हो ... सुरक्षा केवल उन लोगों को प्रदान की जानी चाहिए जो आतंकवादी/नक्सली या संगठित गिरोहों से समाज या राष्ट्र के हित में कुछ काम करने के लिए अपने जीवन के लिए वास्तविक खतरे का सामना करते हैं, अन्यथा नहीं।"

कोर्ट ने जोर देकर कहा,

"सुरक्षा प्रदान करने का मामला सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा निष्पक्ष रूप से तय किया जाना चाहिए और सुरक्षा केवल आवेदक की स्थिति को बढ़ाने के लिए प्रदान नहीं की जानी चाहिए।"

अदालत एक वकील अभिषेक तिवारी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि उनके काम की प्रकृति के कारण उन्हें अपने जीवन के लिए लगातार धमकियां मिल रही हैं और इसलिए, उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा दी जानी चाहिए।

अंतरिम उपाय के रूप में, दिसंबर, 2020 में, सरकार ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुरक्षा के रूप में राज्य के खर्च पर एक गनर के प्रावधान की अनुमति दी थी।

बाद में 12 मार्च 2021 को आयुक्तालय सुरक्षा समिति, लखनऊ ने सुरक्षा वापस लेने की सिफारिश की और सिफारिश के आधार पर राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति ने अधिवक्ता तिवारी (याचिकाकर्ता) की सुरक्षा वापस लेने का आदेश पारित किया।

तिवारी ने इस वापसी आदेश को चुनौती दी, प्रस्तुत किया कि उक्त आदेश मनमाना और अवैध था क्योंकि उन्हें वास्तविक खतरा है।

कोर्ट ने हालांकि पाया कि तिवारी सत्ता के प्रतीक के तौर पर सुरक्षा की मांग कर रहे थे और वीआईपी का दर्जा दिखाने के लिए कह रहे थे। राज्य के खर्च और करदाताओं के पैसे पर एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बनाने की इस तरह की प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत सुरक्षा केवल वहीं प्रदान की जा सकती है जहां खतरे की धारणा वास्तविक है, जैसा कि संबंधित सुरक्षा समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया है और आगे यह है कि सुरक्षा केवल उन लोगों को प्रदान की जानी चाहिए जिन्होंने खतरे का सामना किया।

कोर्ट ने आगे कहा कि अगर व्यक्ति को कोई 'वास्तविक खतरा' नहीं है तो सरकार के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग बनाने के लिए करदाताओं के पैसे की कीमत पर सुरक्षा प्रदान करे।

हालांकि, यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के मुख्यमंत्रियों और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए दी गई सुरक्षा के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता क्योंकि वे भारतीय राज्य के मूल कामकाज और अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अदालत ने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए वकील की याचिका को योग्यता के अभाव के रूप में खारिज करने के लिए आगे बढ़े।

[आदेश पढ़ें]

Abhishek_Tiwari_v__State_of_UP.pdf
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