Cow and Allahabad High Court 
वादकरण

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोहत्या के आरोपी को अग्रिम जमानत दी; कहा मामला केवल खेत से गाय के गोबर की बरामदगी पर आधारित

गौरतलब है अदालत ने पुलिस महानिदेशक को गोहत्या के मामलों सहित सभी आपराधिक मामलो मे निष्पक्ष जांच सुनिश्चित के लिए पुलिस अधिकारियो को उनके कर्तव्य की याद दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया।

Bar & Bench

गोकशी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बुक किए गए एक व्यक्ति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 28 मार्च को अग्रिम जमानत दे दी थी, यह देखते हुए कि यह मामला गाय के गोबर की बरामदगी पर आधारित था।

एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति मो. फैज़ आलम खान ने नोट किया कि कोई मांस या जानवर बरामद नहीं हुआ था और ऐसा लगता है कि पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) एक खेत से रस्सी और गाय के गोबर की बरामदगी के बाद मात्र संदेह के आधार पर दर्ज की गई थी।

अदालत ने कहा, "मौजूदा मामले में न तो कोई प्रतिबंधित जानवर और न ही उसका मांस बरामद किया गया है और केवल आशंका और संदेह के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई प्रतीत होती है और आरोप पत्र भी दायर किया गया है।"

कोर्ट ने कहा कि यह मामला दंड कानून के दुरुपयोग का एक ज्वलंत उदाहरण है।

आदेश में कहा गया है, "न तो प्रतिबंधित पशु और न ही उसका मांस किसी आरोपी व्यक्ति के कब्जे से या मौके से बरामद किया गया है और केवल एक रस्सी और कुछ मात्रा में गाय का गोबर जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किया गया है।"

अदालत ने कहा कि जाति, पंथ और धर्म के बावजूद गायों और बछड़ों को पालतू जानवरों के रूप में रखना गांवों में एक आम बात है।

इसलिए, यह देखते हुए कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, आरोपी जुगाड़ी उर्फ निजामुद्दीन को अग्रिम जमानत दे दी गई।

विशेष रूप से, अदालत ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को आदेश दिया कि वे सामान्य रूप से सभी आपराधिक मामलों और विशेष रूप से गोहत्या से संबंधित मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को उनके कर्तव्य की याद दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

निजामुद्दीन पर उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

प्राथमिकी में आगे कहा गया है कि कुछ ग्रामीणों ने आरोपी व्यक्तियों को बछड़े को जमील के गन्ने के खेत की ओर ले जाते हुए देखा था।

गाय के गोबर को विश्लेषण के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया था लेकिन रिपोर्ट यह कहते हुए वापस आ गई कि प्रयोगशाला गाय के गोबर का विश्लेषण करने के लिए नहीं थी।

कोर्ट ने कहा कि कोई भी प्रतिबंधित जानवर या उसका मांस बरामद नहीं हुआ है।

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी और कहा कि आरोपी के खिलाफ मामला कानून के दुरुपयोग का एक उदाहरण है और राज्य ने इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की।

अदालत ने आदेश दिया, "आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ट्रायल कोर्ट के समक्ष पर्याप्त शर्त रखकर उसकी उपस्थिति सुरक्षित की जा सकती है।"

राज्य का कर्तव्य निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है जो कि मौजूदा मामले में नहीं किया गया है, अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए कहा।

[आदेश पढ़ें]

Jugadi_Alias_Nijamuddin_v_State.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Allahabad High Court grants anticipatory bail to cow slaughter accused; says case based merely on recovery of cow dung from field