Allahabad High Court 
वादकरण

शिव मंदिर में मृत गाय के अवशेष रखने के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

आवेदक ने दावा किया कि वह निर्दोष है, क्योंकि उसका नाम न तो FIR मे था और न ही उसे मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। उसने अदालत को बताया उसके पास से गोहत्या के उपकरण बरामद होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को एक शिव मंदिर में मृत गाय के अवशेष को रखने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी। [रहीम बनाम यूपी राज्य]

न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह ने पक्षकारों की दलीलों, अपराध की प्रकृति और गंभीरता के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए आरोपी रहीम द्वारा दायर जमानत आवेदन को स्वीकार कर लिया।

पीठ ने कहा, "उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक को संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक निजी मुचलके और समान राशि के दो मुचलके प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।"

आवेदक पर उत्तर प्रदेश गौहत्या रोकथाम अधिनियम के तहत अपराधों के साथ-साथ दंगा भड़काने, धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, पूजा स्थल को चोट पहुंचाने या अपवित्र करने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और आपराधिक साजिश रचने सहित भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था।

यह आरोप लगाया गया था कि जब एक सब-इंस्पेक्टर नियमित वाहन जाँच कर रहा था, वह एक गाँव में पहुँचा जहाँ उसे सूचित किया गया कि कुछ अज्ञात लोगों ने जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए एक मृत गाय के अवशेष को एक मंदिर के अंदर रख दिया है।

उन्हें यह भी बताया गया कि जानवरों के अवशेषों को हटाकर मंदिर को धोया गया था।

आवेदक ने दावा किया कि वह निर्दोष था और उसे झूठा फंसाया गया था क्योंकि उसका नाम न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में था और न ही उसे मौके पर ही गिरफ्तार किया गया था।

उन्होंने अदालत को बताया कि उनके पास से गोहत्या के उपकरण बरामद होने के बाद उन्हें और पांच अन्य को गिरफ्तार किया गया था।

इसके अतिरिक्त, यह कहा गया था कि दो सह-आरोपियों को सितंबर में उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दे दी गई थी। आगे यह तर्क देते हुए कि आवेदक जुलाई से जेल में है और उसका आपराधिक इतिहास नहीं है, उसने यह आश्वासन देते हुए जमानत पर रिहा करने की मांग की कि वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

कोर्ट ने आवेदक के आचरण पर शर्तें लगाते हुए आवेदन को मंजूर कर लिया।

[आदेश पढ़ें]

Raheem_v_State_of_UP.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Allahabad High Court grants bail to man accused of putting remains of dead cow in Shiva temple